शराब की तस्करी व बरामदगी के मामले में दो अभियुक्तों को अदालत ने सुनायी 5 वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख अर्थदंड की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद एक बिपिन कुमार की अदालत ने सोमवार को शराब की बिक्री व भंडारण मामले में टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र के निवासी आरोपित राम प्रकाश मांझी व विजय कुमार सिंह को उत्पाद अधिनियम की धाराओं में 5 वर्षों के सश्रम कारावास व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
किशनगंज.अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद एक बिपिन कुमार की अदालत ने सोमवार को शराब की बिक्री व भंडारण मामले में अहम फैसला सुनाया.अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विपिन कुमार की अदालत ने टेढ़ागाछ थाना क्षेत्र के निवासी आरोपित राम प्रकाश मांझी व विजय कुमार सिंह को उत्पाद अधिनियम की धाराओं में 5 वर्षों के सश्रम कारावास व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अपर लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष वाद वाद 19/ 2017 (फतेहपुर थाना कांड 6/2017) अभियुक्त राम प्रकाश मांझी पिता उचित लाल मांझी साकिन भाग कजलेटा एवं विजय प्रसाद सिंह पिता कोप लाल सिंह साकिन फाराबाड़ी के खिलाफ अवैध की तस्करी करने व उनके पास से 300 एमएली की 14 बोतल देशी शराबी और 300 एमएल की 16 बोतल नेपाली शराब बरामद की गयी थी. इस मामले में अपर लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने अदालत में जोरदार तरीके से अपनी दलीलें पेस की.
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