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अधिनियम का करें व्यापक प्रचार-प्रसार : डीएम

लोक अधिकार कानून में लोगों की शिकायतों व समस्याओं का 60 दिनों में होगा समाधान किशनगंज : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 आगामी 6 जून से लागू हो जायेगा़ यह अधिनियम को प्रभारी ढंग से लागू हो और पदाधिकारी लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करें. इसके लिए जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने पदाधिकारियों के […]

लोक अधिकार कानून में लोगों की शिकायतों व समस्याओं का 60 दिनों में होगा समाधान

किशनगंज : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 आगामी 6 जून से लागू हो जायेगा़ यह अधिनियम को प्रभारी ढंग से लागू हो और पदाधिकारी लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करें. इसके लिए जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें इसकी पूरी जानकारी दी़ गुरुवार को रचना भवन के सभागार में आयोजित बैठक में -लोक अधिकार कानून में लोगों की शिकायतों व समस्याओं का 60 दिनों में होगा समाधानडीएम श्री दीक्षित ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2016 लागू होने के बाद शिकायत निवारण लोगों का कानूनी हक होगा़ उन्होंने बताया कि लोक अधिकार कानून में लोगों की शिकायतों व समस्याओं का समाधान 60 दिनों में मिल जायेगा. इसके लिए आवश्यक संसाधन इकट्ठा कर लेना जरूरी है़
डीएम ने बताया कि सरकार द्वारा जिले में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की पदस्थापना की गयी है़ कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन अपनी परिवाद पर सुनवाई और उसके निवारण का इच्छुक हो अथवा सादे कागज में अपना नाम, पता, मोबाइल, फोन नंबर, ई मेल, आधार कार्ड संख्या और परिवाद की विशिष्टयों का उल्लेख करते हुए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को परिवाद प्रस्तुत करेगे. लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी या कर्मचारी या केंद्र प्रभारी द्वारा परिवाद किया जायेगा़ यदि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी किसी परिवाद के संबंध में किसी सूचना को अपर्याप्त या अपूर्ण पाता है
तो वह परिवाद प्राप्त करने के सात दिनों के भीतर परिवादी को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु नोटिस तामील करेगा़ परिवाद प्राप्त होने पर, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या परिवाद प्राप्त करने हेतु उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या केंद्र प्रभारी प्रत्येक परिवाद को एक अनन्य पंजीयन संख्या आवंटित करेगा और इसी अनन्य पंजीयन संख्या का उपयोग सभी स्तरों, यथा परिवाद की सुनवाई,
प्रथम अपील, द्वितीय अपील या पुनरीक्षण में किया जायेगा़ प्रत्येक लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी इस अधिनियम के अधीन प्राप्त परिवादों की सुनवाई के लिए सप्ताह में कम से कम एक दिन निश्चित करेगा और उसे अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा़ लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी परिवाद प्राप्त होने पर नियत समय सीमा के भीतर परिवादी को उसके शिकायत निवारण से संबंधित सुनवाई का अवसर देगा़
सुनवाई के दौरान परिवादी अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगा़ लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी परिवादी को सुनवाई का समूचित अवसर देने के उपरांत तथा संबंधित लोक सेवक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकनोपरांत मामले के संबंध में नियत समय सीमा के अंदर अपना निर्णय पारित करेगा़ लोक शिकायत पदाधिकारी प्रपत्र तीन में परिवादी को मामले में पारित अपने निर्णय से अवगत करायेगा़ लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियत समय सीमा के भीतर परिवादी को उसके परिद की सुनवाई और निवारण का अवसर देगा और सुनवाई एवं निरण के अवसर से इनकार या विलंब की स्थिति में अथवा जब नियत समय सीमा के भीतर परिवाद पर लिये
गये निर्णय से परिवादी को सूचित न किया जा सके तो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी परिवादी को सूचित करेगा़ परिवाद, प्रथम अपील या द्वितीय या पुनरीक्षण आवेदन के साथ कोई फीस भुगतेय नहीं होगी़ लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रथम अपीलीय प्राधिकार या द्वितीय अपीलीय प्राधिकार या अधिनियम की धारा पांच की उपधारा(3) के प्रावधानेां के अधीन अभिहित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में माने गये, पदाधिकारी या कर्मचारी का नाम और पता, यथास्थिति, जिनके आदेश अथवा जिन्होंने इनकार या विलंब किया है के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण किया जाना है़

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