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SC-ST प्रिवेन्शन एक्ट में रोहतास के जिलाधिकारी के खिलाफ जारी हुआ वारंट

Updated at : 26 Jun 2018 8:47 AM (IST)
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SC-ST प्रिवेन्शन एक्ट में रोहतास के जिलाधिकारी के खिलाफ जारी हुआ वारंट

किशनगंज : बिहार के किशनगंज की एक अदालत ने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत रोहतास के ​जिलाधिकारी पंकज दीक्षित के खिलाफ वारंट जारी किया गया है. पंकज दीक्षित पूर्व में किशनगंज के जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत थे. गत अप्रैल महीने में बिहार में बड़े पैमाने पर हुए आईएएस के स्थानांतरण के क्रम […]

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किशनगंज : बिहार के किशनगंज की एक अदालत ने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत रोहतास के ​जिलाधिकारी पंकज दीक्षित के खिलाफ वारंट जारी किया गया है. पंकज दीक्षित पूर्व में किशनगंज के जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत थे. गत अप्रैल महीने में बिहार में बड़े पैमाने पर हुए आईएएस के स्थानांतरण के क्रम में उनका भी स्थानांतरण हुआ था.

वर्तमान में रोहतास में जिलाधिकारी के पद पर तैनात पंकज दीक्षित के किशनगंज में पदस्थापन के दौरान जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार सुमन ने उन पर कार्यालय में दुर्व्यवहार करने और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने इसकी लिखित शिकायत पुलिस में की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने स्थानीय अदालत में इसको लेकर गुहार लगायी थी.

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