दहेज प्रताड़ना व हत्या मामले में सास, ससुर, पति व देवर को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा

Published at :25 May 2018 5:57 AM (IST)
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दहेज प्रताड़ना व हत्या मामले में सास, ससुर, पति व देवर को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा

मृतका कविता देवी की शादी 2013 में हुयी थी उसे पूर्व से ही दहेज के लिये प्रताड़ित किया जा रहा था. किशनगंज : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सत्येंद्र पांडे के न्यायालय द्वारा सत्र वाद संख्या 101/16 में अभियुक्तों को सजा सुनायी. इस मुकदमे में अभियुक्त सास कृष्णा देवी, ससुर विशेश्वर पोद्दार एवं देवर […]

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मृतका कविता देवी की शादी 2013 में हुयी थी उसे पूर्व से ही दहेज के लिये प्रताड़ित किया जा रहा था.

किशनगंज : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सत्येंद्र पांडे के न्यायालय द्वारा सत्र वाद संख्या 101/16 में अभियुक्तों को सजा सुनायी. इस मुकदमे में अभियुक्त सास कृष्णा देवी, ससुर विशेश्वर पोद्दार एवं देवर विक्रम पोद्दार को भादवि की धारा 304(बी) के अंतर्गत 10-10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. जबकि पति मनी पोद्दार एवं देवर रूपेश पोद्दार को धारा 498(ए) भादवि के अंतर्गत ढाई ढाई वर्ष का कठोर कारावास एवं 5-5 हजार का जुर्माना से दंडित किया गया.
अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी. यह सत्र वाद किशनगंज थाना कांड संख्या 8/16 पर विचारित की गयी जिसमें अभियुक्तों के विरूद्ध यह आरोप लगाया गया था कि मृतका कविता देवी की शादी वर्ष 2013 में अभियुक्त मनी पोद्दार के साथ हुई थी और उसे पूर्व से ही दहेज के लिए प्रताड़ित की जा रही थी और जनवरी 2016 में अभियुक्तों ने साजिश रच कर किशनगंज नगर परिषद के मोतीबाग मुहल्ले में घर के अंदर आग लगा दी.
जिससे मृतका बुरी तरह जल गयी और बाद में इलाज के दौरान सिलीगुड़ी में उसकी मौत हो गयी. इस वाद में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सत्य नारायण प्रसाद साहा एवं अपर लोक अभियोजक द्वय सुरेन प्रसाद साहा एवं प्रणव कुमार साहा ने अभियोजन की ओर से पक्ष रखा.
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