राष्ट्रीय लोक अदालत में 1023 मामलों का हुआ निबटारा

Updated at : 14 Dec 2024 8:15 PM (IST)
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राष्ट्रीय लोक अदालत में 1023 मामलों का हुआ निबटारा

जिला विधिक सेवा प्राधिकार किशनगंज के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय, किशनगंज परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया.

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किशनगंज. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार किशनगंज के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय, किशनगंज परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. लोक अदालत में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत कुमार ने पीठ के सदस्यों एवं अन्य पदाधिकारियों से अपील की कि पक्षकारों को ध्यान में रखते हुए मामलों का निपटारा उदारता पूर्वक एवं नियमानुसार करें तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ओम शंकर ने पक्षकारों से विशेष अनुरोध किया कि वे अपने-अपने वादों का निष्पादन शांति पूर्वक करें. राष्ट्रीय लोक अदालत के पीठ के न्यायिक सदस्य जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय मनीष कुमार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मुक्तेश मनोहर, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम अपूर्वा नायक, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तृतीय दिव्या अमल, अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी सुरभित सहाय, जूनियर डिवीज़न प्रथम इंजमामुल हक, जूनियर डिवीज़न द्वितीय रणधीर कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मो रमिजुर रहमान सम्मिलित थे. इन आठ पीठों में गैर न्यायिक सदस्य के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता क्रमशः डॉ बलराम साह, गांधी लाल सिंह , मोनिका प्रसाद, अर्चना, मो अबुलैस सौरी, प्रांजल कुमार वर्मा, हरदेव मंडल एवं महादेव प्रसाद दिनकर की प्रतिनियुक्ति की गयी थी. राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यवहार न्यायालय के कुल 156 मामले जिसमें वैवाहिक वाद दो, दावा वाद के 1 मामले, अपराधिक शमनीय 94 मामलें एवं विद्तयुत विभाग के 59 मामलें सम्मिलित हैं. एक दावा वाद में कुल-10,00,000 का समझौता हुआ. बैंक ऋण के कुल 593 मामले में समझौता राशी कुल रूपये 2,53.38,345 का तथा टेलीफोन बिल एवं फिनांस कंपनी के 21 मामलों में कुल 53,6392 रूपये का समझौता हुआ. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में काफी भीड़ देखी गई जहां जिले के विभिन्न क्षेत्रो से आए पक्षकारों ने अपने-अपने वाद का निष्पादन करवाने में काफी सक्रिय भूमिका निभाई. पक्षकारों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो इसके लिए जगह-जगह सहायता केंद्र पर साथ ही प्रत्येक पीठ में एक-एक अधिकार मित्र की प्रतिनियुक्ति की गयी थी. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मियों के साथ-साथ व्यवहार न्यायालय के कर्मचारीगण ने सक्रिय भूमिका निभाई.

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