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जिप उपाध्यक्ष सह प्रभारी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर तीन जुलाई को होगा मतदान

Updated at : 20 Jun 2024 12:28 AM (IST)
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जिप उपाध्यक्ष सह प्रभारी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर तीन जुलाई को होगा मतदान

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खगड़िया. जिला परिषद उपाध्यक्ष सह प्रभारी अध्यक्ष श्वेत शिखा के खिलाफ लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा व मतदान की तारीख तय कर दी गयी है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अमित कुमार पांडे ने पत्र जारी कर तीन जुलाई को विशेष बैठक बुलाकर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा व गुप्त मतदान का आदेश दिया है. बता दें कि जिला परिषद के सात सदस्यों ने वर्तमान उपाध्यक्ष सह प्रभारी अध्यक्ष के खिलाफ 12 जून को अविश्वास प्रस्ताव लाया था. नियमत: आवेदन देने के सात दिनों के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का प्रावधान है. इधर, प्रभारी जिप अध्यक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को नियम के खिलाफ बताते हुए आवेदन दिया गया था. जिसमें प्रलोभन देकर अविश्वास प्रस्ताव लाने का आरोप लगाते हुए जिप सदस्यों के नेपाल भ्रमण पर भी सवाल उठाये थे. इधर, डीएम ने पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप करते हुए मंगलवार को प्रस्ताव पर चर्चा व मतदान के लिए बैठक के आयोजन की तारीख तय करते हुये पत्र जारी किया है. बता दें कि खगड़िया जिले में जिला परिषद सदस्यों की कुल संख्या 17 है. जिसमें से सात सदस्यों ने हस्ताक्षरित आवेदन देकर अविश्वास प्रस्ताव लाया है. उल्लेखनीय हो कि राज्य निर्वाचन आयोग, पटना के द्वारा वाद सं०-72/2023 में दिनांक-12.01.2024 को पारित आदेश व पंचायती राज अधिनियम, 2006 के धारा 69(2) (ग) के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह-जिलाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक-103/पं०, दिनांक-22.01.2024 द्वारा उपाध्यक्ष श्वेत शिखा को अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न होने तक के लिए जिला परिषद अध्यक्ष की शक्ति का प्रयोग व कर्तव्य निर्वहन करने का आदेश दिया गया था. इधर, अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन को प्रभारी अध्यक्ष श्वेत शिखा द्वारा के द्वारा यह अंकित करते हुए कि “बिहार पंचायत राज अधिनियम के मार्गदर्शन के नियम विरूद्ध है, ऐसे में अविश्वास पत्र खारिज की जाती है. प्रभारी अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन को दिनांक-14.06.2024 को अस्वीकृत करते हुए 18 जून को को संचिका वापिस कर दिया गया. डीएम ने अविश्वास प्रस्ताव नियमत: सही माना डीएम ने जारी पत्र में कहा है कि पंचायती राज अधिनियम की धारा-70 (4) के अनुसार निर्वाचित जिप सदस्यों की कुल संख्या में से कम से कम पांचवें भाग द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन की आवश्यकता है. वर्तमान में जिला परिषद के 17 निर्वाचित सदस्य है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव सात सदस्यों के द्वारा लाया गया है, जो नियमानुकूल है. धारा 70 (4) के अनुसार अध्यक्ष द्वारा बैठक का आयोजन नहीं किये जाने की स्थिति में यह बैठक जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बुलायी जायेगी. डीएम ने जिला परिषद उपाध्यक्ष सह प्रभारी अध्यक्ष के विरूद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए जिला परिषद सदस्यों की विशेष बैठक तीन जुलाई को तय कर दिया. समाहरणालय के मुख्य सभाकक्ष में आयोजित विशेष बैठक में जिला परिषद उपाध्यक्ष के विरूद्ध लगाये गये आरोपों पर चर्चा की जायेगी. साथ ही प्रस्ताव पर गुप्त मतदान कराया जायेगा. डीएम ने चर्चा में सभी जिप सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए डीडीसी को आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है. अविश्वास प्रस्ताव में उपाध्यक्ष के खिलाफ लगाये गये आरोप जिला परिषद के सात सदस्यों द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव में वर्तमान में प्रभारी जिप अध्यक्ष सह उपाध्यक्ष श्वेत शिखा पर कई आरोप लगाये गये हैं. जिसमें पद का निर्वाहन नहीं करने, जिला परिषद् के फैसलों की अवहेलना, कार्यों में रूचि नहीं रखने, पद का गलत उपयोग करने, पारित योजनाओं की निगरानी नहीं किये जाने, जिला परिषद में फैले भ्रष्टाचार को रोकने में लापरवाही का आरोप लगाया गया है. इधर, जिप उपाध्यक्ष सह प्रभारी अध्यक्ष श्वेत शिखा ने सभी आरोपों को बेबुनियाद व मनगढंत बताया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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