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तीन शराब तस्करों को मिली 10 साल की सजा

अर्थदंड की राशि की अदायगी नहीं करने पर छह छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी

खगड़िया. तीन शराब तस्करों को विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय प्रभाकर झा ने दस साल सश्रम कारावास व एक एक लाख रुपये की अर्थदण्ड की सजा सुनायी. बुधवार को तीन शराब तस्करों को उत्पाद अधिनियम की धारा 30ए 2016के तहत दस दस साल का सश्रम कारावास एवं एक एक लाख रुपये अर्थ दण्ड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि की अदायगी नहीं करने पर छह छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी. सजा के बिंदू पर विशेष लोक अभियोजक उत्पाद राजीव कुमार उर्फ गुड्डू एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता माधव रंजन ने कोर्ट में अपना अपना पक्ष रखा. बताया जाता है कि 6 जून को पसराहा थाना क्षेत्र के छोटी बंदेहरा निवासी स्वर्गीय भूमि यादव के तीन पुत्र क्रमशः सुबोध यादव एवं कपिलदेव शंकर उर्फ शंकर यादव तथा सिकंदर यादव को न्यायालय ने दोषी करार दिया था. साक्ष्य के अभाव में तथाकथित शराब आपूर्तिकर्ता अमृत यादव को रिहा कर दिया गया था. इस कांड के एक अभियुक्त जो सजावार किशोर को वाद नाबालिग रहने के कारण किशोर न्याय परिषद में स्थानांतरित किया गया था. इस कांड में अधीक्षक मद्यनिषेध के पर्यवेक्षण में मानसी,बेलदौर,गोगरी, पसराहा थानाध्यक्ष के साथ अधीनस्थ उत्पाद कर्मी, सेप बल,होमगार्ड जवानों के साथ 21अक्टूबर 2020 को बंदेहरा गांव अवस्थित आरोपित के घर एवं दालान के बगल में फुसनुमा झोपड़ी में रखा भूसा की तलाशी के दौरान छिपाकर रखा हुआ था. विदेशी शराब आरएस 180 एमएल का 30 कार्टून एवं एक बोरी कुल 1488बोतल, 375 एमएल का 15 कार्टून 360बोतल, 750 एमएल का 27 कार्टून व दो बोरी में कुल 346बोतल, 180एम एल का 8 कार्टून कुल 384 बोतल 375एम एल का दो कार्टून एवं 4 बोरी में 153 बोतल जो अरुणाचल प्रदेश निर्मित था. इसके अलावे 951.435 लीटर अवैध विदेशी शराब व कोडी वाईन फ्लोसफी कोर्फिनियम कफ सीरप 36 लीटर बरामद किया गया.

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