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अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपित को मिली तीन साल की सजा

Updated at : 26 May 2025 10:25 PM (IST)
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अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपित को मिली तीन साल की सजा

अर्थ दण्ड के भुगतान में चूक होने पर दो माह का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा.

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खगड़िया. हत्या का प्रयास करने के मामले में सोमवार को एडीजे द्वितीय संजय कुमार ने एक अभियुक्त को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मामले के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बीते 9 मई 2022 को इचरुआ अलौली निवासी सुभाष कुमार ने अलौली थाना में आवेदन देकर शिकायत किया. सुभाष कि माता ललिता देवी अपने घर के गेट पर बैठी हुई थी कि उसी समय इचरुआ गांव के राम किशुन सदा का पुत्र सिंकन्दर सदा आया. सूचक की माता को गाली देने लगा. बोला कि तुम मेरे शराब बनाने एवम बेचने के कारोबार का विरोध क्यों करती हो. माना करने पर सिंकन्दर सदा ने पिस्टल से गोली चला दिया. जो ललिता देवी को सीने में लग गई. हल्ला पर आस पास के लोग जुट गए . सिकन्दर को पिस्टल सहित पकड़ कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया. हालांकि न्यायालय को धारा 307 का साक्ष्य नहीं मिला. इसलिए इस धारा में अभियुक्त को मुक्त कर दिया गया .लेकिन अवैध हथियार रखने के आरोप में न्यायालय ने अभियुक्त सिंकन्दर को दोषी पाते हुए तीन साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है .साथ ही पांच हजार रुपए अर्थ दण्ड की भी सजा सुनाई है. अर्थ दण्ड के भुगतान में चूक होने पर दो माह का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा. इस मुकदमा में सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक नरेश दास एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कुमार ने अपना अपना पक्ष रखा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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