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कालाबाजारी के जब्त खाद्यान्न मामले में आरोपित डीलर का लाइसेंस रद्द

Updated at : 03 Oct 2025 9:59 PM (IST)
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कालाबाजारी के जब्त खाद्यान्न मामले में आरोपित डीलर का लाइसेंस रद्द

कालाबाजारी के जब्त खाद्यान्न मामले में आरोपित डीलर का लाइसेंस रद्द

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बेलदौर. प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत इतमादी पंचायत के गांधीनगर गांव से कालाबाजारी के जब्त खद्यान मामले में गोगरी एसडीओ प्रद्युमन सिंह यादव ने विभागीय करते हुए आरोपित डीलर इंद्रजीत कुमार का लाइसेंस रद्द कर दिया. वहीं आरोपित डीलर से जुड़े उपभोक्ताओं को स्वर्णपुरी गांव के डीलर कल्याणी कुमारी से टैग कर दिया गया है. इसके अलावा बेलदौर एमओ को आरोपी डीलर के ई पाश मशीन व अवशेष खाद्यान्न को हस्तगत करवाने का निर्देश दिया है. विदित हो कि बेलदौर एमओ विमलेश कुमार गत छह सितंबर को इतमादी के बारूण गांव के आरोपित डीलर के गांधीनगर गांव के एक दरवाजे पर छापेमारी कर कालाबाजारी की नीयत से छिपाकर रखे गए लगभग 35 क्विंटल चावल जब्त किया था. वहीं जब्त खाद्यान्न को एजीएम को जिम्मेनामा पर सौंपा. गत 17 सितंबर को आरोपित डीलर पर एमओ ने प्राथमिकी दर्ज करवाया. वहीं 29 सितंबर को आरोपित डीलर का लाइसेंस रद्द कर दिया. हालांकि बारुण गांव के उपभोक्ताओं को अब तीन किलोमीटर दूर स्वर्णपुरी गांव के डीलर से टैग कर देने से परेशानी बढ़ गयी है.. उपभोक्ताओं की मानें तो जब बारुण गांव में ही एक और डीलर अभिनंदन कुमार है तो किस परिस्थिति में तीन किलोमीटर दूर वाले डीलर से हमलोगों को टैग कर परेशान बढ़ा दी गयी है. उपभोक्ताओं ने डीएम से मिलकर निकटवर्ती बारुण गांव के डीलर से टैग किए जाने की गुहार लगाने की बात कही.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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