निर्वाचित मुखिया अयोग्य घोषित
Published by :Prabhat Khabar News Desk
Published at :05 Apr 2024 11:36 PM (IST)
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elected chief disqualified
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परबत्ता.
गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने वाले परबत्ता प्रखंड के सियादतपुर अगुवानी पंचायत की निर्वाचित मुखिया स्मृति कुमारी को राज्य निर्वाचन आयोग ने अयोग्य घोषित किया है. स्मृति कुमारी ने अत्यंत पिछड़ा तेली जाति का प्रमाण पत्र देकर आरक्षण का लाभ लिया था. जो गलत साबित हुआ. मुखिया निर्वाचित होने पर लगाए गए आरोप सही साबित हो गया. जिस पर आयोग ने कार्रवाई की है. गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मुखिया पद से निर्वाचित होने की शिकायत डुमरिया बुजुर्ग निवासी विभूति कुंअर पिता चतुरानंद कुंअर ने किया था. बताया जाता है कि स्मृति कुमारी बनिया (सुढ़ी) जाति की सदस्य हैं. इसके बावजूद उन्होंने तेली जाति का प्रमाण पत्र जालसाजी से प्राप्त कर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित मुखिया पद के निर्वाचन में भाग लिया एवं चुनाव में विजय प्राप्त की. इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने मुखिया को आयोग की घोषित करते हुए तत्काल पदमुक्त कर दिया.मुखिया का पद हो गया रिक्त
आदेश के साथ ही सियादतपुर अगवानी पंचायत के मुखिया का पद रिक्त हो गया. वही नियमानुसार इस पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया आगे पूरी करने की बात पत्र में कही गई है. गलत शपथ पत्र के आधार पर निर्वाचन में भाग लेने एवं आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है.
क्या था मामला
वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनाव में स्मृति कुमारी ने अगुवानी मुखिया का पद जितने में भी कामयाब रही. वही इस चुनाव में द्वितीय स्थान पर रहे देवेंद्र शर्मा ने स्मृति कुमारी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठाया. देवेंद्र शर्मा का आरोप था कि स्मृति कुमारी के पिता सुढ़ी जाति से हैं जो बिहार में पिछड़ा वर्ग के एनेक्सर दो में आता है. पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर एनेक्सर एक में अधिसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को चुनाव में भाग लेने का नियम है. इसकी जांच सामान्य प्रशासन विभाग की एक्सपर्ट समिति को भी सौंपा गया. जिसमें यह सुनिश्चित हो गया कि स्मृति कुमारी ग्राम पंचायत राज सियादतपुर अगुवानी पिता अनिल कुमार गुप्ता पति कुणाल सिंह सोलंकी बनिया सुढ़ी जाति की हैं. लेकिन उन्होंने गलत तरीके से तेली जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया. हालांकि बाद में तकनीकी कारणों से देवेंद्र प्रसाद शर्मा को निराशा हाथ लगी. लेकिन विभूति कुंअर द्वारा लाया गया वाद संख्या 48 /2023 पर सुनवाई जारी रही. अंतत 5 अप्रैल 2024 को राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर मुखिया को अयोग्य घोषित कर दिया.कहते हैं बीडीओ
प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अगुवानी मुखिया की अयोग्यता को लेकर जारी आदेश प्राप्त हुआ है. संबंधित दोनों पक्षों को पत्र रिसीविंग करवाई गई है. पत्र प्राप्ति के साथ ही सियादतपुर अगुवानी पंचायत के मुखिया का पद रिक्त हो गया. जल्द ही नियम अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
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