आर्म्स एक्ट के आरोपित को मिली तीन साल की कठोर कारावास की सजा
Author Rajkishore singh
Updated:
विज्ञापन
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शशांक कुमार ने आर्म्स एक्ट के आरोपित को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनायी है.
विज्ञापन
खगड़िया. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शशांक कुमार ने आर्म्स एक्ट के आरोपित को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनायी है. शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने मानसी थाना कांड संख्या 63/25 आर्म्स एक्ट के आरोपित बेलदौर थाना के केंजरी निवासी प्रमोद यादव के पुत्र मनखुश यादव को तीन साल का कठोर कारावास की सजा सुनायी है. धारा 26 शस्त्र अधिनियम के तहत दो साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी. एसपी राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा त्वरित विचारन प्राथमिकता आधार पर प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पुलिस की गाबाही एवं समर्पित की गयी चार्ज शीट के आधार पर त्वरित सजा सुनायी गयी है.
आपके शहर में
विज्ञापन
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन