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आर्म्स एक्ट के आरोपित को मिली तीन साल की कठोर कारावास की सजा

Updated at : 27 Feb 2026 9:39 PM (IST)
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आर्म्स एक्ट के आरोपित को मिली तीन साल की कठोर कारावास की सजा

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शशांक कुमार ने आर्म्स एक्ट के आरोपित को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनायी है.

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खगड़िया. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शशांक कुमार ने आर्म्स एक्ट के आरोपित को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनायी है. शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने मानसी थाना कांड संख्या 63/25 आर्म्स एक्ट के आरोपित बेलदौर थाना के केंजरी निवासी प्रमोद यादव के पुत्र मनखुश यादव को तीन साल का कठोर कारावास की सजा सुनायी है. धारा 26 शस्त्र अधिनियम के तहत दो साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी. एसपी राकेश कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा त्वरित विचारन प्राथमिकता आधार पर प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पुलिस की गाबाही एवं समर्पित की गयी चार्ज शीट के आधार पर त्वरित सजा सुनायी गयी है.

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