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नुपस्थित अवधि का वेतन कटौती से संबंधित आवेदन नहीं लिया जाएगा.

योजना राशि से लाभुक छोटे उद्योग और काम धंधे शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं.

लघु उद्यमी योजना के लिए वेबसाइट (udyami.bihar.gov.in) हो रहा आवेदन………..

खगड़िया/ गोगरी. बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना संचालित की जा रही है. इस योजना के तहत 2 लाख रुपये तक की सहायता प्राप्त कर बेरोजगार खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. योजना के तहत सरकार तीन किस्तों में दो लाख रुपये मिलेगी. योजना राशि से लाभुक छोटे उद्योग और काम धंधे शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं. योजना के तहत 61 प्रकार के उद्योग लगाया जा सकता है. ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया बीते 19 फरवरी से ही शुरू हो गयी है, जो आगामी 5 मार्च तक चलेगी. उद्योग विभाग के सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस संदर्भ में पूरी जानकारी शेयर की गयी है.

योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गयी. एक महत्वाकांक्षी योजना है. जिसका उद्देश्य राज्य में लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और युवाओं तथा महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है. इस योजना के तहत बिहार सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति-पिछड़ा वर्ग, महिला आदि को ऋण प्रदान करना है. वहीं बेरोजगारी दर में कमी लाए जाने के उद्देश्य से योजना लागू की गयी है.

प्रतिमाह छह हजार रुपये से कम आय वाले परिवार को मिलेगा लाभ

योजना के तहत लाभुक की पारिवारिक आय प्रतिमाह छह हजार रुपये से कम होनी चाहिए. आवेदन देते समय आवेदक को राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र के लिए घोषित सक्षम प्राधिकार से जारी पारिवारिक आय प्रतिमाह छह हजार से कम होने का प्रमाण पत्र देना होगा. आवेदन होने के बाद लाभान्वितों का चयन कंप्यूटर कृत रैंडमाइजेशन के माध्यम से किया जाएगा.

18 से 50 वर्ष आयु के लोग कर सकते हैं आवेदन

आर्थिक रूप से कमजोर 18 वर्ष से 50 वर्ष के स्थायी निवासी आवेदन कर सकते हैं. ऐसे परिवार, जिनका प्रतिमाह आय छह हजार रुपए से कम है. वे भी योजना का लाभ सकते हैं. प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जाएगा. वैसे लाभुक जो मुख्यमंत्री उद्यमी, अनुसूचित जाति, जन जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला व युवा उद्यमी योजना का लाभ ले चुके हैं, वे मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे.

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Prabhat Khabar News Desk
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