हत्यारोपित को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 01 Feb 2017 6:17 AM (IST)
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हत्यारोपित को आजीवन कारावास की सजा

25 हजार रुपये अर्थदंड भुगतान करने का भी दिया आदेश खगड़िया : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय मो शमीम अहमद ने हत्या के मामले में आरोपित एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मंगलवार को सुनाई है. जानकारी के अनुसार बीते चार दिसंबर 2011 सुबह नौ बजे संझौती निवासी विवेकानंद यादव चांदवारी बहियार में […]

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25 हजार रुपये अर्थदंड भुगतान करने का भी दिया आदेश

खगड़िया : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय मो शमीम अहमद ने हत्या के मामले में आरोपित एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मंगलवार को सुनाई है. जानकारी के अनुसार बीते चार दिसंबर 2011 सुबह नौ बजे संझौती निवासी विवेकानंद यादव चांदवारी बहियार में मकई बुआई करवा रहा था.
शाम में जब विवेकानंद भाई दरोगी व पुलिस यादव के साथ मोटर साइकिल पर घर लौट रहे थे. अचानक जैसे ही ये लोग गोपाल यादव के घर के समीप पहुंचा कि भरत यादव मोटर साइकिल रोकने का इशारा किया. दरोगी यादव मोटर साइकिल चला रहा था जो इशारा पाकर गाड़ी रोक दिया. गाड़ी रूकते ही गोपाल यादव कट्टा से गोली चलाने लगा और गाड़ी पर पीछे बैठे पुलिस यादव घायल हो गया. जिससे उसकी मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गयी. हल्ला पर सभी लोग घटना स्थल पर इकट्ठा हो गये. मृतक के भाई राजनंद यादव द्वारा अलौली थाना में आवेदन देकर इसकी सूचना दी गयी.
न्यायालय ने इस कांड में गोपाल यादव संझौती निवासी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड भुगतान करने का आदेश दिया है. अर्थदंड मृतक के पिता को दिया जायेगा.अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता जर्नादन यादव व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मृत्युजय गांधी ने अपना-अपना पक्ष रखा.
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