हत्यारोपित को आजीवन कारावास की सजा

Published at :30 Oct 2016 5:51 AM (IST)
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हत्यारोपित को आजीवन कारावास की सजा

खगड़िया : हत्या के आरोप में खगड़िया जिला एवं सत्र न्यायधीश अरुण कुमार शर्मा ने शनिवार को दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मामले के संबंध में प्राप्त जानकारीक के अनुसार रामपुर निवासी मृत्युंजय कुमार रामपुर स्थित अपने मोबाइल दुकान बंद कर दिनांक 16 सितंबर 2014 को शाम सात बजे अपने पिता […]

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खगड़िया : हत्या के आरोप में खगड़िया जिला एवं सत्र न्यायधीश अरुण कुमार शर्मा ने शनिवार को दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मामले के संबंध में प्राप्त जानकारीक के अनुसार रामपुर निवासी मृत्युंजय कुमार रामपुर स्थित अपने मोबाइल दुकान बंद कर दिनांक 16 सितंबर 2014 को शाम सात बजे अपने पिता उपेंद्र गोप के साथ घर जा रहा था.

रास्ते में रामपुर बांध से दक्षिण भंवरा के निकट पहुंचने पर चौकीदार गिरीश शंकर तांती, भुपेन्द्र तांती अपने तीन चार साथियों के साथ घेर लिया तथा राजद नेता उपेन्द्र गोप को गोली मार दिया. उपेन्द्र गोप की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी. मृतक के पुत्र मृत्युंजय कुमार के ब्यान पर गोगरी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी.
इस कांड में न्यायलय ने रामपुर निवासी गिरीश शंकर तांती एवं उपेन्द्र तांती के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर आजीवन कारावास की सजा एवं पांच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनार्इ है. इस कांड में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक गजेंद्र प्रसाद महतों एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मो इस्माईल हुसैन ने अपना अपना पक्ष रखा.
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