जमीन क्रेता व विक्रेता को देना पड़ता है अतिरिक्त शुल्क
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :19 Mar 2016 1:07 AM (IST)
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खगड़िया : अब जिले में जमीन क्रेता व विक्रेता को निबंधन के लिए अतिरिक्त शुल्क अदा करना पड़ता है, जबकि सदर अनुमंडल क्षेत्र में अलौली, मानसी एंव चौथम प्रखंड आता है. लेकिन मानसी एवं चौथम के जमीन विक्रेता एवं खरीददार को गोगरी निबंधन कार्यालय जाना पड़ता है. मानसी एवं चौथम के जमीन विक्रेता अगर खगड़िया […]
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खगड़िया : अब जिले में जमीन क्रेता व विक्रेता को निबंधन के लिए अतिरिक्त शुल्क अदा करना पड़ता है, जबकि सदर अनुमंडल क्षेत्र में अलौली, मानसी एंव चौथम प्रखंड आता है. लेकिन मानसी एवं चौथम के जमीन विक्रेता एवं खरीददार को गोगरी निबंधन कार्यालय जाना पड़ता है.
मानसी एवं चौथम के जमीन विक्रेता अगर खगड़िया निबंधन कार्यालय में अपना जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं तो उन्हें इसके लिए अतिरिक्त शुल्क के रूप में पांच हजार रूपये विभाग को अदा करना पड़ता है.
जमीन विक्रेता राम लखन सिंह ने बताया कि बेगूसराय जिले को दो अनुमंडल क्षेत्र में विभाजित किया गया है. जिससे वहां जमीन खरीदारी करने वाले लोगों को आसानी होती है. उसी तरह खगडि़या जिले को दो अनुमंडल में बांट कर खगड़िया के निबंधन कार्यालय से चौथम, मानसी, अलौली एवं खगड़िया सदर को जोड़े जाने से जमीन विक्रेता एवं खरीददार को अतिरिक्त शुल्क देने से निजात मिल सकेगा.
कहते हैं निबंधन पदाधिकारी
जिला निबंधन पदाधिकारी उमलेश कुमार ने बताया कि मानसी एवं चौथम को खगड़िया निबंधन कार्यालय से जोड़ने के लिए विभागीय स्तर से तत्कालीन जिलाधिकारी को लिखा गया था. पुन: जिलाधिकारी को मानसी एवं चौथम को खगड़िया निबंधन कार्यालय से जोड़ने के लिए अनुरोध करने की प्रक्रिया की जा रही है. जिसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से सहायक निबंधन महानिरीक्षक पटना को भेजा जायेगा.
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