हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास

हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास 23 मार्च 2011 को हुई थी दरसी देवी की हत्या चौथम थाना क्षेत्र के तिलय गांव निवासी है अरविंद प्रतिनिधि, खगड़िया हत्या के आरोप में एडीजे प्रथम सहजानंद शर्मा ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. घटना के संदर्भ में चौथम थाना के तिलय निवासी […]
हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास 23 मार्च 2011 को हुई थी दरसी देवी की हत्या चौथम थाना क्षेत्र के तिलय गांव निवासी है अरविंद प्रतिनिधि, खगड़िया हत्या के आरोप में एडीजे प्रथम सहजानंद शर्मा ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. घटना के संदर्भ में चौथम थाना के तिलय निवासी रतनमाला देवी ने 23 मार्च 2011 को चौथम थाना में आवेदन देकर शिकायत की थी कि सूचिका अपनी मां के साथ सोई हुई थी. मध्य रात्रि में उसी गांव के अरविंद पासवान घर में घूस गया, तथा मारपीट करने लगा. हल्ला पर सूचिका की मां दर्सी देवी जग गयी. और विरोध करने लगी. इसी बात पर अभियुक्त ने सूचिका की मां को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गयी. न्यायालय ने अभियुक्त को इस कांड में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस कांड में सरकार की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरमेंद्र कुमार मिश्र ने अपना पक्ष रखा.
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