अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निबटें

अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निबटें प्रतिनिधि, खगड़ियाचेहल्लूम के दौरान अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्ती से निबटने का निर्देश संयुक्त आदेश में दिया गया है. डीएम साकेत कुमार व पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह द्वारा जारी संयुक्त आदेश में अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 153(ए)/ 505 के […]
अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निबटें प्रतिनिधि, खगड़ियाचेहल्लूम के दौरान अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्ती से निबटने का निर्देश संयुक्त आदेश में दिया गया है. डीएम साकेत कुमार व पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह द्वारा जारी संयुक्त आदेश में अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 153(ए)/ 505 के तहत प्रदत्त शक्ति का इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया है. शांति व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाये रखने का निर्देश दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों को दिया. साथ ही कहा गया है कि असामाजिक तत्व व सामाजिक दंगा फैलाने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार कर निरोधात्मक कार्रवाई करें. बनाया गया कंट्रोल रूम चेहल्लूम को लेकर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है. नियंत्रण कक्ष तीन शिफ्ट में चलेगा. नियंत्रण कक्ष जिला अतिथि गृह तथा गोगरी अनुमंडल में स्थापित किया गया है. 2 से 4 दिसंबर की दिवा रात्रि तक नियंत्रण कक्ष में दंडाधिकारी, लिपिकों व अनुसेवकों को प्रतिनियुक्त किया गया है. जिला अतिथि गृह में पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता विजय शंकर प्रसाद साही, यांत्रिक कर्मशाला के कनीय अभियंता गुरुचरण साह, पथ निर्माण विभाग के लिपिक शशि भूषण प्रसाद सिंह को प्रतिनियुक्त किया गया है. गोगरी अनुमंडल के लिए कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा अभिलाश कुमार, कार्यपालक सहायक रोशन कुमार तथा परमानंद सिंह को लगाया गया है. जारी हुआ नंबर जिला नियंत्रण कक्ष का नंबर 06244/222136
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