खगडि़या. समय पर सूचना नहीं देने वाले अलौली के बीडीओ सह लोक सूचना पदाधिकारी को राज्य सूचना आयुक्त बीके वर्मा ने 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. सूचना नहीं पर उनके विरुद्ध आर्थिक दंड देने का भी निर्देश दिया है. अलौली निवासी दीपक कुमार अकेला ने स्थानीय बीडीओ से नियोजित शिक्षकों के नियोजन से संबंधित शैक्षणिक व अन्य प्रमाण पत्र की मांग की थी. सूचना नहीं मिलने के बाद श्री अकेला ने राज्य सूचना आयोग में वाद संख्या 111751/14 दायर किया था.
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अलौली बीडीओ भरना पड़ सकता जुर्माना
खगडि़या. समय पर सूचना नहीं देने वाले अलौली के बीडीओ सह लोक सूचना पदाधिकारी को राज्य सूचना आयुक्त बीके वर्मा ने 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. सूचना नहीं पर उनके विरुद्ध आर्थिक दंड देने का भी निर्देश दिया है. अलौली निवासी दीपक कुमार अकेला ने स्थानीय बीडीओ से नियोजित […]
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