आयोग ने लिया सीओ पर अर्थदंड लगाने का निर्णय

30 दिनों में सूचना नहीं देने पर होगी प्रशासनिक कार्रवाई प्रतिनिधि, खगडि़या गोगरी सीओ पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है. राज्य सूचना आयोग ने एक मामले में सुनवाई करते हुए सीओ को आरटीआइ के तहत मांगी गयी सूचना नहीं देने पर दोषी मानते हुए इन पर अर्थदंड लगाने का निर्णय है. राज्य सूचना […]
30 दिनों में सूचना नहीं देने पर होगी प्रशासनिक कार्रवाई प्रतिनिधि, खगडि़या गोगरी सीओ पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है. राज्य सूचना आयोग ने एक मामले में सुनवाई करते हुए सीओ को आरटीआइ के तहत मांगी गयी सूचना नहीं देने पर दोषी मानते हुए इन पर अर्थदंड लगाने का निर्णय है. राज्य सूचना आयुक्त अरुण कुमार वर्मा ने वाद संख्या 88581/12-13 में सुनवाई करते हुए लोक सूचना पदाधिकारी सह सीओ गोगरी के विरुद्ध आरटीआइ की धारा 20 (1) के तहत ढ़ाई सौ रुपये प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया है. ज्ञात हो कि आवेदक पंकज कुमार सिंह ने चार सितंबर 2012 को ही आरटीआइ के तहत सीओ से सूचना मांगी थी. आयोग ने भी 11 फरवरी 2014 को ही आदेश जारी कर गोगरी सीओ को आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना मुहैया कराने को कहा था. क्या हुआ सुनवाई में सुनवाई के दौरान आवेदक उपस्थित थे. वहीं लोक सूचना पदाधिकारी अनुपस्थित थे. राज्य सूचना आयुक्त ने इस मामले की समीक्षा के दौरान पाया कि दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने तथा आयोग के निर्देश के बावजूद आवेदक को सूचना नहीं दी गयी, जो कि आरटीआइ कानून का उल्लंघन है. आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए सीओ पर अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया. साथ ही सीओ को हिदायत भी दी. एक माह में आवेदक को सूचना देने का निर्देश दिया है. अन्यथा आरटीआइ की धारा 20(2) के तहत सीओ गोगरी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा किये जाने की बातें आयुक्त श्री वर्मा ने कही है. इस मामले में राज्य सूचना आयुक्त ने डीएम को भी अपने स्तर से सीओ को निर्देश देने को कहा है. इस वाद की सुनवाई मई माह में पुन: होगी.
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