लापरवाह लोक प्राधिकार को अब जारी होगा समन

खगड़िया : लोक शिकायत अधिनियम के तहत होने वाले सुनवाई में लोक प्राधिकारों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सम्मन जारी करने की शक्ति प्रदान की गयी है. अब सुनवाई में भाग नहीं लेने वाले लापरवाह लोक प्राधिकारों (विभागीय पदाधिकारी) को जिले के तीनों पीजीआरओ सीधे अथवा उनके प्रशासी विभाग […]
खगड़िया : लोक शिकायत अधिनियम के तहत होने वाले सुनवाई में लोक प्राधिकारों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को सम्मन जारी करने की शक्ति प्रदान की गयी है. अब सुनवाई में भाग नहीं लेने वाले लापरवाह लोक प्राधिकारों (विभागीय पदाधिकारी) को जिले के तीनों पीजीआरओ सीधे अथवा उनके प्रशासी विभाग के माध्यम से सम्मन जारी भी कर सकेंगे. इतना ही नहीं लोक प्राधिकार से शपथ पत्र के जरीये भी रिपोर्ट लेने कही शक्ति इन्हें मिली है.
यानी लोक प्राधिकार के किसी रिपोर्ट पर अगर संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस परिस्थिति में पीजीआरओ उन प्राधिकार से रिपोर्ट की सत्यता के प्रमाण स्वरूप शपथ पत्र भी ले सकेंगे. सम्मन व शपथ पत्र को लेकर राज्य स्तर से पत्र जारी किये गये हैं. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अपर मिशन निदेशक डा प्रतिमा ने सभी पीजीआरओ को पत्र लिखकर कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत किसी मामले या वाद का विचारण करते समय किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना,
उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराना और शपथ पत्र लेने की जो शक्ति सिविल न्यायालय को प्रदत्त है. वहीं शक्ति पीजीआरओ प्रथम व द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को सुनवाई अपील की सुनवाई को लेकर दी गयी है. पहले यह विधि विभाग पेंडिंग था. अब इस पर निर्णय हो चुका है.
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