सोलर लाइट प्रकरण में आज होगी सुनवाई

Updated at : 04 Jul 2017 3:49 AM (IST)
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सोलर लाइट प्रकरण में आज होगी सुनवाई

कई मुखिया व पंचायत सचिव पर हो चुकी है कार्रवाई विशेष सचिव ने डीएम को लिखा पत्र घोटालेबाजों में हड़कंप खगड़िया : सोलर लाइट खरीद मामले की सुनवाई चार जुलाई को होगी. राज्य सूचना आयोग में होने वाली सुनवाई की खबर से घोटालेबाजों में हड़कंप है. बता दें कि इस मामले की सुनवाई करीब तीन […]

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कई मुखिया व पंचायत सचिव पर हो चुकी है कार्रवाई

विशेष सचिव ने डीएम को लिखा पत्र
घोटालेबाजों में हड़कंप
खगड़िया : सोलर लाइट खरीद मामले की सुनवाई चार जुलाई को होगी. राज्य सूचना आयोग में होने वाली सुनवाई की खबर से घोटालेबाजों में हड़कंप है. बता दें कि इस मामले की सुनवाई करीब तीन वर्षों से राज्य सूचना आयोग में चल रही है.
पहले इस मामले की सुनवाई सूचना आयुक्त विजय राघवन ने की थी. उनके सेवानिवृत्ति के बाद अब बीके वर्मा सुनवाई कर रहे है. आरटीआइ के तहत मांगी गयी सूचना से इस बात का खुलासा हुआ था कि जिले के किसी पंचायत में भी राज्य सरकार द्वारा चिन्हित कम्पनी का सौर लाइट नहीं लगाया गया है.
आवेदक शैलेंद्र सिंह तरकर ने सौर लाइट क्रय में अनियमितता बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं किये जाने की शिकायत राज्य स्तर पर की थी. जिसके बाद वहां से जिला प्रशासन को पत्र भी भेजा गया है. ताकि ऋण ट्रेड अथवा बेल्ट्रॉन कंपनी की लाइट लगाने का फरमान जारी हुआ था. लेकिन स्थानीय स्तर पर इस आदेश के विपरीत भिन्न कंपन्नी का सौर लाइट लगाया गया था. मामले के खुलासे के बाद आयोग ने इस फर्जीवाड़े ने शामिल लोगों पर कार्रवाई की जानकारी देने को कहा था.
दर्जनों मुखिया व पंस पर हुई है कार्रवाई
अनियमितता की बातें सामने आने के बाद इसमें शामिल लोगों पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगे जाने के बाद हरकत में आये जिला प्रशासन ने कई पंचायत सचिव एवं मुखिया पर योजना की राशि वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया था. जिला स्तर से दी गई सूचना के मुताबिक तीन करोड़ रूपये से अधिक की वसूली के लिए 113 पंचायत सचिव, मुखिया पर सर्टिफिकेट केस दर्ज कराए गए हैं. वहीं चौथम प्रखंड के 23 मानसी व गोगरी के 19-19 खगड़िया के 10 तथा अलौली व परबत्ता के 7 एवं 6 मुखिया, पंचायत सचिव शामिल हैं, लेकिन सूचना आयुक्त ने सर्टिफिकेट केस को दंडात्मक कार्रवाई मानी. उन्होंने डीएम, डीडीसी से पूछा कि इस मामले में दोषी कर्मियों पर क्या विभागीय कार्रवाई हुई है.
बताया जाता है कि आयोग के दबाव में चार प्रखंडों के तत्कालीन 26 पंचायत सचिव पर आरोप पत्र गठित किये गए हैं. वहीं खगड़िया, मानसी एवं गोगरी प्रखंड से रिपोर्ट अप्राप्त है. जानकारी के मुताबिक राज्य सूचना आयोग ने चार जुलाई को आवेदक शैलेन्द्र सिंह तरकर सहित लोक सूचना पदाधिकारी को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. इधर राज्य पंचायती राज विभाग ने डीएम को पत्र लिख कर इस मामले में दोषी लोगों के विरुद्ध पूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.
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