आभूषण दुकान में चोरी मामले में दो पुलिस पदाधिकारी निलंबित

Updated at : 21 Jan 2026 7:51 PM (IST)
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आभूषण दुकान में चोरी मामले में दो पुलिस पदाधिकारी निलंबित

आभूषण दुकान में चोरी मामले में दो पुलिस पदाधिकारी निलंबित

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– कांड उद्वेदन को लेकर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी टीम का किया गठन कटिहार राजेंद्र प्रसाद पथ न्यू मार्केट में आभूषण दुकान में चोरी की घटना में एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड उद्भेदन को लेकर सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया है. जबकि दूसरी ओर एसपी ने उक्त बीट में मौजूद पुलिस पदाधिकारी की लापरवाही को लेकर उन्हें निलंबित कर दिया है. इस संदर्भ में एसपी ने बताया कि न्यू मार्केट स्थित वर्मा आभूषण दुकानदार शिवम कुमार वर्मा, पिता-उपेन्द्र प्रसाद वर्मा, हाई स्कूल पारा निवासी ने नगर थाना में एक आवेदन देते हुए बताया कि मंगलवार की रात तकरीबन 02:00 बजे अज्ञात चोरों ने उनकी दुकान के पांच ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया. चोरी की इस घटना में लगभग 08 किलोग्राम चांदी के जेवरात, 16 ग्राम सोने के जेवरात तथा 3.700 ग्राम शुद्ध सोना, कुल अनुमानित मूल्य लगभग 26,90,000 रूपए की संपत्ति की चोरी हुई है. उक्त आवेदन के आधार पर नगर थाना कांड संख्या-95/26 धारा 303(2)/334 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अग्रतर कार्रवाई में जुट गयी है. उक्त कांड की गंभीरता को देखते हुए कांड उद्वेदन एवं चोरी के आभूषण को बरामद करने को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कटिहार-01 के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया. गठित टीम द्वारा सीसीटीवी का अवलोकन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान कर अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. बीट पर थे पुलिस पदाधिकारी अनुपस्थित, किया निलंबित एसपी ने बताया कि घटना के पश्चात् जब मामले की जांच की गयी, तो यह पाया गया कि नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू मार्केट में एक बीट निर्धारित था. जहां दो पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी. जांच के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि उक्त दोनों पुलिस पदाधिकारी अपने निर्धारित बीट पर से अनुपस्थित थे. इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा न तो थानाध्यक्ष को एवं न ही किसी वरीय पदाधिकारी को अपनी अनुपस्थिति की कोई सूचना दी थी. उनकी लापरवाही के कारण ही उक्त घटना घटित हुई. उक्त कर्तव्यहीनता के गंभीर दृष्टिगत दोनों पुलिस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है.

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