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एसआईआर: प्रारूप मतदाता सूची से हटाये गये नाम आज होंगे सार्वजनिक

एसआईआर: प्रारूप मतदाता सूची से हटाये गये नाम आज होंगे सार्वजनिक

– सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के आलोक में सीईओ ने डीएम को दिया निर्देश कटिहार सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के आलोक में प्रारूप मतदाता सूची से बाहर सभी मतदाताओं के नाम को सार्वजनिक किया जायेगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने इस आशय से संबंधित निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी को दिया है. डीएम को दिये दिशानिर्देश में सीईओ ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटीसन के आलोक में पारित अंतरिम न्यायादेश के परिप्रेक्ष्य में ऐसे निर्वाचक जिसका नाम वर्ष 2025 ( प्रारूप प्रकाशन के पूर्व) की निर्वाचक सूची में शामिल है परंतु दिनांक 01.08.2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल नहीं है. वैसे सभी निर्वाचकों की सूची जिला अन्तर्गत विधान सभा एवं मतदान केन्द्रवार कारण सहित (मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित, दोहरी प्रविष्टि) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार एवं सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार राज्य के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना है. साथ ही सभी प्रखंड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगर निकायों के कार्यालयों एवं मतदान केन्द्रों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाना है एवं सूचना पट्ट के प्रकाशन का प्रमाण-पत्र दिया जाना है. विभिन्न स्थानों पर सूची होगी प्रदर्शित सीईओ की ओर से जारी दिशानिर्देश में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त ऐसे निर्वाचक जिसका नाम वर्ष 2025 (प्रारूप प्रकाशन के पूर्व ) की निर्वाचक सूची में शामिल है. पर दिनांक 01-08-2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल नहीं है. वैसे सभी निर्वाचकों की सूची जिला अन्तर्गत विधान सभा एवं मतदान केन्द्रवार कारण सहित पीडीएफ उपलब्ध कराया जा रहा है. जिसे डाउनलोड कर उपरोक्त वर्णित स्थलों पर प्रदर्शित किया जाना है. इस निमित्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये पीडीएफ की चार प्रति मुद्रित करा ली जाय. चार प्रति क्रमश: प्रखंड कार्यालय, पंचायत कार्यालय, मतदान केन्द्र एवं एक प्रति निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी स्तर पर संधारण एवं आवश्यकता अनुसार उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा. संबंधित अधिकारियों को देने होंगे प्रमाण पत्र यह भी कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में उक्त सूची विनिर्दिष्ट स्थलों पर सोमवार को प्रदर्शित की जायेगी. प्रकाशन का प्रमाण-पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत सचिव, मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा दिये गये विहित प्रमाण-पत्र प्रारूप में समर्पित किया जायेगा. उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे एवं छायाचित्र भी संलग्न किया जायेगा. जिसमें नोटिस चस्पा किये जाने की घटना आच्छादित हो. इस निमित्त गूगल फॉर्म दिये जा रहे है. जिसमें उक्त दस्तावेज अपलोड किये जायेंगे. आयोग द्वारा प्रत्येक जिला के लिए उनके वेबसाइट पर एक लिंक प्रदान किया जायेगा. ऐसे निर्वाचक जिसका नाम वर्ष 2025 (प्रारूप प्रकाशन के पूर्व) की निर्वाचक सूची में शामिल है. पर दिनांक 01-08-2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची में शामिल नहीं है. वैसे सभी निर्वाचकों की सूची जिला अन्तर्गत विधान सभा एवं मतदान केन्द्रवार कारण सहित उपलब्ध करायी जायेगी. ईपिक से संबंधित व्यक्ति द्वारा सर्च की सुविधा उपलब्ध होगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी इस आशय का प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में देंगे कि उनके जिला अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सभी विनिर्दिष्ट स्थलों पर सूची प्रदर्शित कर दीबगयी है एवं जिले के वेबसाइट पर भी प्रदर्शित है. साथ ही जिला अन्तर्गत इसका व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया के माध्यम से कराया जा रहा है. सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को दिनांक 19-08-2025 को अपराह्न 3:00 बजे तक उपलब्ध करा दी जाय.

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