शिक्षा सेवक के 31 व तालीमी मरकज के 21 पद के लिए नियोजन शुरू

Updated at : 21 May 2025 6:57 PM (IST)
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शिक्षा सेवक के 31 व तालीमी मरकज के 21 पद के लिए नियोजन शुरू

शिक्षा सेवक के 31 व तालीमी मरकज के 21 पद के लिए नियोजन शुरू

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– पात्र अभ्यार्थी पांच जून तक संबंधित विद्यालय में दे सकते है आवेदन कटिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव व जन शिक्षा निदेशक के दिशानिर्देश के आलोक में बुधवार से जिले में कुल 31 शिक्षा सेवक एवं 21 शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) की चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है. पात्र व योग्य अभ्यार्थी पांच जून तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते है. साक्षरता के डीपीओ प्रेम शंकर झा ने विज्ञप्ति जारी की है. आवेदन पत्र, नियोजन प्रक्रिया, मार्गदर्शिका आदि को जिला की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है. डीपीओ ने कहा, बुधवार से आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है. पांच जून तक पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक की अवधि में चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा आवेदन प्राप्त किया जायेगा. प्रखंडवार एवं विद्यालयवार विवरणी भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. डीपीओ के अनुसार टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी के चयन एवं सेवाशर्त से संबंधित मार्गदर्शिका 2018 होगी. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी उच्चतर योग्यताधारी को चयन में किसी प्रकार का अतिरिक्त अधिमानता देय नहीं होगी. मैट्रिक या समकक्ष में प्राप्त अंक के प्रतिशत एवं अनुभव अंक जोड़कर अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के आधार पर किया जायेगा. साक्षरता, शिक्षा या सरकार के किसी योजना में कम से कम छः माह या उससे अधिक समय तक काम करने एवं मानदेय, वेतन व प्रबोधन राशि प्राप्ति प्रमाणपत्र के आधार पर मेधा सूची में अतिरिक्त अंक अनुभव के इस प्रकार दिये जायेंगे. 06 माह से एक वर्ष तक कार्य करने वाले के लिये पांच अंक दिया जायेगा. एक वर्ष से अधिक के लिये 10 अंक निर्धारित किया गया है. अनुभव के 10 अंक अधिकतम होंगे. मैट्रिक या समकक्ष के प्राप्तांक प्रतिशत में जोड़कर मेधा सूची तैयार की जायेगी. गैर सरकारी क्षेत्र के कार्य के लिये एवं जिन कार्यों में मानदेय या वेतन या प्रबोधन भुगतान का प्रमाण नहीं होगा. अनुभव अंक देय नहीं होगा. नियोजन में अनियमितता होने पर कर सकते है अपील डीपीओ ने बताया कि मार्गदर्शिका के अनुसार आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष की होगी. उम्र की गणना नियोजन वर्ष के एक अगस्त 2025 को आधार मानकर की जायेगी. आवेदक महादलित, दलित या अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग परिवार से होगा. चिन्हित् टोलों में जिस महादलित, दलित, अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा कोटि की बहुलता होगी. उसी कोटि के अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा. जिस टोला से शिक्षा सेवक, शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का चयन किया जाना है. वहीं के निवासी से आवेदन पत्र प्राप्त कर चयन किया जायेगा. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र एवं आवासीय प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा. चयन पर दावा व आपत्ति होने की स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष नियोजन पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों तक प्रथम अपील किया जा सकता है. प्रथम अपील में जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर द्वितीय अपील 15 दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के समक्ष किया जा सकता है.

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