पॉक्सो एक्ट के आरोपित को आठ वर्ष की सश्रम कारावास

Updated at : 28 Jul 2025 7:12 PM (IST)
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पॉक्सो एक्ट के आरोपित को आठ वर्ष की सश्रम कारावास

पॉक्सो एक्ट के आरोपित को आठ वर्ष की सश्रम कारावास

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कटिहार कटिहार व्यवहार न्यायालय अपर व सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित को 8 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. 25000 रुपया जुर्माना राशि भुगतान करने का निर्देश दिया गया है. राशि नहीं देने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. महिला थाना कांड संख्या 87/201 एवं जीआर संख्या 3179/2016 धारा 376, 506, 34 भादवि एवं 4 पोक्सो एक्ट के मामले में कटिहार पुलिस एवं अभियोजन शाखा के अथक प्रयासों के कारण अभियुक्त जुबेर पिता गुड्डन, निखारत निर्झरा निवासी को लोक अभियोजन की पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए तमाम साक्ष्य व दलील के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 सह विशेष पोक्सो न्यायालय ने उक्त मामले में दोषी करार देते हुए 8 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 25000 रुपया जुर्माना की सजा सुनाया गया है. जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त 6 माह की सजा या फिर पीड़िता को तीन लाख रुपए का मुआवजा राशि भुगतान करने की सजा सुनाई गई है.

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