नाबालिग के साथ दुष्कर्म में आरोपी को दस वर्ष की सश्रम कारावास़ 25 हजार जुर्माना भी लगा

Updated at : 23 Mar 2026 7:38 PM (IST)
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नाबालिग के साथ दुष्कर्म में आरोपी को दस वर्ष की सश्रम कारावास़ 25 हजार जुर्माना भी लगा

नाबालिग के साथ दुष्कर्म में आरोपी को दस वर्ष की सश्रम कारावास़ 25 हजार जुर्माना भी लगा

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कटिहार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट अखिलेश कुमार पांडे की अदालत ने सोमवार को नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी ग्राम कुम्हरवा थाना कदवा निवासी अभियुक्त चमरू ऋषि पिता दशरथ ऋषि को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया है. आरोपी अभियुक्त को न्यायालय ने 25000 का अर्थ दंड का भुगतान का भी आदेश दिया है.अर्थ दंड भुगतान नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को तीन अतिरिक्त माह करवा भुगतना होगा. यह सजा भादवी की धारा 376 तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने सुनाया है. कदवा थाने में 3 जून 2019 को लिखित रूप से मैंकू हसदा ने आवेदन देकर कही थी कि दिनांक 2 जून 2019 को उसके पड़ोस में शादी का कार्य चल रहा था. जिसमें पूरे परिवार के साथ वे भी शादी में गई थी.जब वह रात्रि घर आई तो उसकी 9 वर्षीय पुत्री घर में नहीं थी. खोजबीन के क्रम में उसकी पुत्री को रोते हुए नग्न अवस्था में देखा गया. पूछने पर पीडिता ने बताई की उसके साथ अभियुक्त चमरू ऋषि ने गलत काम किया है. ग्रामीणों ने अभियुक्त को पकड़ कर पुलिस को सूचना दिया.जहां से पुलिस ने उसे थाना ले आया. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों का न्यायालय में परीक्षण कराया.

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