30 सितंबर तक सबों को करनी होगी अपनी संपत्ति की घोषणा
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सभी लें आय घोषित योजना का लाभ
30 सितंबर तक सबों को करनी होगी अपनी संपत्ति की घोषणा बारसोई : चल या अचल संपत्ति जो बिना कर दिये अर्जित की गयी है. ऐसी अघोषित संपत्ति की 30 सितंबर तक घोषणा सभी नागरिकों को करनी होगी. ऐसी संपत्ति पर 45 प्रतिशत कर चुका कर वह सारे कर से मुक्त हो सकते हैं. उक्त […]
बारसोई : चल या अचल संपत्ति जो बिना कर दिये अर्जित की गयी है. ऐसी अघोषित संपत्ति की 30 सितंबर तक घोषणा सभी नागरिकों को करनी होगी. ऐसी संपत्ति पर 45 प्रतिशत कर चुका कर वह सारे कर से मुक्त हो सकते हैं. उक्त बातें गुरुवार को बारसोई स्थित सरकार भवन सुलतानपुर में आयोजित सेमिनार में आयकर अधिकारी कुमार बृजेश सिंह ने व्यवसायियों को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों के अघोषित संपत्ति को घोषित करने का सुनहरा मौका आय घोषित योजना 2016 के अंतर्गत दिया जा रहा है. इसे एक वर्ष में तीन किश्तों में चुकाना है. उन्होंने सभी नागरिकों को सचेत करते हुए कहा कि जो नागरिक योजना के अंतर्गत 30 सितंबर तक अपनी संपत्ति घोषित नहीं करते हैं. उनको पकड़े जाने पर 100 प्रतिशत से 300 प्रतिशत तक दंड देना होगा.
साथ ही 3 महीने से 7 वर्ष तक की जेल भी हो सकती है. आयकर अधिकारी ने रेगुलर आयकर रिटर्न भरने वाले व्यवसायियों को आगाह करते हुए कहा कि वह भी अगर अपनी संपत्ति छिपाये हैं, तो इस योजना के अंतर्गत ऐसी संपत्ति पर कर दे कर योजना का लाभ ले सकते हैं. आयकर निरीक्षक संजीत कुमार भी सेमिनार में उपस्थित थे. सेमिनार में उपस्थित व्यवसायियों ने आयकर अधिकारी एवं आयकर निरीक्षक से विभिन्न प्रकार के कई प्रश्न पूछे, जिसका अधिकारियों ने जवाब देकर उन्हें संतुष्ट किया. इस अवसर पर व्यवसायियों में सुनील कुमार, अजय कुमार, मुन्नालाल भगत, विनय जैन, मोहम्मद आरिफ, अब्दुल हाई, मास्टर अनिसुल, राकेश गुप्ता, अतुल शाह आदि उपस्थित थे.
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