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नियोजित शक्षिकिा को प्राधिकार ने हटाया

नियोजित शिक्षिका को प्राधिकार ने हटाया प्रतिनिधि, कटिहारजिला अपीलीय प्राधिकार ने समेली प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज चांदपुर पश्चिम में नियोजित शिक्षिका कुमारी अनिता के नियोजन को रद्द कर दिया है. प्राधिकार ने कुमारी अनिता की जगह वादी गुंजन कुमारी को नियोजन पत्र निर्गत करने का आदेश ग्राम पंचायत राज चांदपुर पश्चिम को दिया है. […]

नियोजित शिक्षिका को प्राधिकार ने हटाया प्रतिनिधि, कटिहारजिला अपीलीय प्राधिकार ने समेली प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज चांदपुर पश्चिम में नियोजित शिक्षिका कुमारी अनिता के नियोजन को रद्द कर दिया है. प्राधिकार ने कुमारी अनिता की जगह वादी गुंजन कुमारी को नियोजन पत्र निर्गत करने का आदेश ग्राम पंचायत राज चांदपुर पश्चिम को दिया है. गुंजन कुमारी पिता अनिरुद्ध मंडल ग्राम दियारा चांदपुर थाना फलका ने उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में सितंबर 2014 को प्राधिकार में कुमारी अनिता के नियोजन को चुनौती देते हुए अपीलवाद दायर किया था. इसी पर प्राधिकार ने अपना निर्णय देते हुए यह फैसला सुनाया है. प्राधिकार ने अपने फैसल में कई तथ्यों को कुमारी अनिता के विरुद्ध दर्शाया है. इसमें मूल रूप से मैरिट लिस्ट एवं काउंसिलिंग तथा अभ्यर्थी द्वारा स्वयं आवेदन पत्र जमा नहीं करने के बिंदु पर अंतिम निर्णय दिया है. हालांकि प्राधिकार ने अपने आदेश में हटायी गयी नियोजित शिक्षिका कुमारी अनिता को थोड़ी राहत भी दी है और कहा है कि यदि पूर्व से नियोजित किसी अभ्यर्थी से उन्हें अधिक मेधा अंक प्राप्त है तो वे उसे पक्षकार बना कर वाद दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं. प्राधिकार ने आदेश की प्रतिलिपि जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, प्रखंड विकास पदाधिकारी समेली तथा सचिव नियोजन इकाई चांदपुर पश्चिम को भेजते हुए दो सप्ताह के अंदर गुंजन कुमारी को नियोजन पत्र देने का निर्देश दिया है.

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