लोक अदालत में वाहन चलान जमा करने पर 50 फीसदी की छूट

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लोक अदालत में वाहन चलान  जमा करने पर 50 फीसदी की छूट

लोक अदालत में वाहन चलान जमा करने पर 50 फीसदी की छूट

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कटिहार वाहन चालक के चलान प्राप्ति को लेकर प्रशासन ने लोक अदालत में तीन माह से पहले के बकाया चलान के भुगतान पर 50% छूट दी जायेगी. वाहन चलाने के दौरान रेड लाइट, बिना हलमेट, तेज गति सहित अन्य मोटर एक्ट के तहत वाहन चालक से ऑनलाइन जुर्माना वसूला जा रहा है. ऐसे में वाहन चलाने के दौरान सड़क पर लगे कैमरे उसके गलती को भांप कर वाहन चालक के रजिस्टर्ड मोबाइल पर वजह बताते हुए उसका ऑनलाइन चलान कट जाता है. जमा करना अनिवार्य है. विभाग इसे लेकर वाहन चालक एवं उसके मालिक को बराबर जुर्माना राशि भुगतान को लेकर मैसेज करते रहती है. इधर जिला प्रशासन ने वाहन चालक के चलान प्राप्ति को लेकर प्रशासन ने तीन माह से पहले के बकाए चलान के भुगतान पर 50% छूट दी है. एसपी कार्यालय की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर यह जानकारी दी गई है. अप्रैल को लोक अदालत का आयोजन कटिहार न्यायालय परिसर में किया जायेगा. जिसमें से 03 माह से पहले के वाहन चलान जमा करने पर 50 प्रतिशत का छूट दिया जायेगा. किसी व्यक्ति के वाहन पर 2000 रुपया का चालान है तो उसे मात्र 1000 रुपया का चालान जमा करना होगा. शेष 1000 रुपया माफ हो जायेगा.

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राजकिशोर

लेखक के बारे में

By राजकिशोर

राजकिशोर प्रिंट माध्यम में 20 और डिजिटल माध्यम में पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की. अभी प्रभात खबर के कटिहार कार्यालय में काम कर रहे हैं. शिक्षा, अनुसंधान, कला-संस्कृति व सिनेमा में रुचि रखते हैं.

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