दुष्कर्म के आरोपित अभियुक्त को 12 वर्ष सश्रम कारावास

Updated at : 22 Nov 2025 7:23 PM (IST)
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दुष्कर्म के आरोपित अभियुक्त को 12 वर्ष सश्रम कारावास

दुष्कर्म के आरोपित अभियुक्त को 12 वर्ष सश्रम कारावास

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कटिहार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संदीप कुमार मिश्रा की अदालत में शनिवार को प्राणपुर थाना अंतर्गत ग्राम बुधेली निवासी धर्मेंद्र राय पिता परमेश्वर राय को दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाये जाने पर 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया है. यह सजा भादवि की धारा 376 के तहत दोषी पाये जाने पर सुनाया गया है. आरोपित अभियुक्त को 50000 रुपए अर्थ दंड के रूप में भुगतान करना होगा. भुगतान नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को 10 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा. न्यायालय ने अभियुक्त को भादवि की धारा 323 के तहत एक साल, धारा 341 के तहत एक साल, धारा 448 के तहत एक साल तथा धारा 506 के तहत दोषी पाए जाने पर दो वर्ष की सजा सुनाया है. सभी सजा साथ-साथ चलेंगी. प्राणपुर थाना कांड संख्या 181/2022 में अगस्त 2022 को पीडिता ने अपने फर्द बयान में कही थी कि वह अपने घर में बच्चों के साथ सोई थी. उसका पति बाहर मजदूरी का काम करता है. घटना की रात अभियुक्त धर्मेंद्र राय उसके घर की टाटी तोड़कर घुस गया. उसके साथ दुष्कर्म किया. विरोध करने पर अभियुक्त ने उसे जख्मी कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार मिश्रा ने कुल चार गवाहों का न्यायालय में परीक्षण कराया. जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो साक्ष का परीक्षण कराया गया.

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