कन्या उत्थान योजना: इंटर पास अविवाहित छात्राओं को मिलेंगे 25 हजार, इस पोर्टल पर कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 12 Jan 2023 1:18 PM

विज्ञापन

कन्या उत्थान योजना की तहत इंटर पास अविवाहित छात्राओं को 25 हजार रुपये मिलेंगे. वहीं 10वीं पास छात्राओं को 10 हजार रुपये दिये जाएंगे. पात्र छात्राओं एवं अभिभावकों के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने दिशा-निर्देश जारी किया है.

विज्ञापन

दरभंगा. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका ( इंटरमीडिएट उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 में उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को 10 हजार रुपये एवं वर्ष 2022 से 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी. यह राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जायेगी. पात्र छात्राओं एवं अभिभावकों के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने दिशा-निर्देश जारी किया है. इसके अनुसार एनआइसी द्वारा विकसित पोर्टल मेधा सॉफ्ट के माध्यम से पहले निबंधन किया जाना है. निबंधन के लिए छात्रा से संबंधित सूचनाएं तथा पंजीयन संख्या, प्राप्तांक, जन्मतिथि ( प्रवेशका प्रमाणपत्र के अनुसार), नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, आइएफएससी कोड, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, इ-मेल आइडी तथा अविवाहित होने का घोषणा अंकित करना होगा.

गलत तथ्य अंकित होने पर निबंधन होगा रद्द

कोई तथ्य अथवा सूचना गलत अंकित किए जाने की स्थिति में निबंधन रद्द हो जाएगा तथा छात्रा को पुनः निबंधन कराने का अवसर प्राप्त होगा. एनआइसी द्वारा रद्द किए जाने संबंधी सूचना लाभुकों को मैसेज के माध्यम से मिलेगी. पोर्टल पर अंकित तथ्य, सूचना, पंजीयन, अंक प्रमाण पत्र में अंकित सूचना के अनुरूप होना चाहिए. साथ ही छात्रा के बैंक खाता एवं आधार से नाम, पंजीयन तथा अंक प्रमाण पत्र में अंकित नाम समान होना अनिवार्य है. निबंधन के समय दर्ज करायी गयी सूचनाओं के सत्यापन के बाद छात्रा के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी पर यूजर आइडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा. निदेशक ने इसे किसी भी परिस्थिति में अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं करने के सख्त निर्देश दिये हैं.

Also Read: बोर्ड एग्जाम एक महीना बाकी, यह स्टडी टिप्स करेंगी आपको परीक्षा के लिए तैयार, ऐसे करें रिवीजन व प्रैक्टिस
लाभुक के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य

यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होने के बाद छात्रा को पुनः पोर्टल पर लॉगिन करना है. फॉर्म को अंतिम रूप देने के बाद किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जायेगी. इसका सत्यापन जिला द्वारा कराया जायेगा. निदेशक ने स्पष्ट किया है कि बैंक खाता पात्र छात्रा के अपने नाम से खुला होना चाहिए तथा खाता राष्ट्रीय कृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहार में अवस्थित किसी शाखा में संचालित होना चाहिए. सूचनाओं को अंकित किए जाने का कार्य निजी अथवा घरेलू मोबाइल/ लैपटॉप/ कंप्यूटर आदि के माध्यम से करने को कहा है. साथ ही अभिलेख किसी के साथ साझा नहीं करने के निर्देश दिए हैं.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन