भभुआ कार्यालय. कैमूर के एसपी चांद थानेदार को गिरफ्तार कर परिवार न्यायालय में हाजिर करना सुनिश्चित करें, इसके लिए न्यायालय द्वारा समय सीमा भी निर्धारित कर दी गयी है. एसपी को पांच मार्च 2025 तक चांद थानेदार को परिवार न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया गया है. यह आदेश परिवार न्यायालय भभुआ के प्रधान न्यायाधीश विवेक कुमार द्वारा दिया गया है. मालूम हो न्यायालय का आदेश नहीं मानने पर चांद थानेदार पर यह कार्रवाई हुई है. दरअसल, पति द्वारा भरण पोषण के लिए कोर्ट से निर्धारित राशि नहीं देने पर एक महिला द्वारा परिवार न्यायालय में मिसलेनियस वाद संख्या 69/23 दायर किया गया था. महिला ने कोर्ट से गुहार लगायी थी कि जो न्यायालय द्वारा उसके पति पर भरण पोषण के लिए राशि देने का आदेश दिया गया है वह उसके पति द्वारा नहीं दिया जा रहा है. पीड़ित महिला का पति चांद थाना क्षेत्र के एक गांव का है. परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा उक्त मामले में सुनवाई करते हुए पीड़ित महिला के पति की चल संपत्ति कुर्क करने के लिए सबसे पहले लेवी वारंट जारी किया गया. इसके बाद भी उसका पति न हाजिर हुआ और न ही पुलिस द्वारा उसकी संपत्ति को कुर्क की गयी, जिसके बाद न्यायालय द्वारा महिला के पति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया. इसका भी अनुपालन चांद थानेदार द्वारा नहीं किया गया. इसके बाद कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट का अनुपालन रिपोर्ट व स्टेशन डायरी के साथ चांद थानेदार को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया. लेकिन, इसके बाद भी चांद थानेदार कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट द्वारा चांद थानेदार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, लेकिन स्पष्टीकरण का भी जवाब नहीं दिया. उनके ऊपर कोर्ट के अवमानना का मामला दायर किया गया. लेकिन, इसके बाद भी चांद थानेदार कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. इसके बाद न्यायालय द्वारा एसपी को यह आदेश दिया गया है कि वह चांद थानेदार को तत्काल गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करना सुनिश्चित करें.
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