कैमूर में 18 जुलाई को लगेगी विशेष लोक अदालत, चेक बाउंस के मामलों का होगा त्वरित निपटारा

Author Vikash kumar|Edited by Vivek Singh
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कैमूर कोर्ट

18 जुलाई को कैमूर जिले में विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा. इस अदालत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस से जुड़े लंबित मामलों का सुलह के आधार पर त्वरित निपटारा किया जाएगा. पक्षकारों से अपने मामलों का समाधान कराने की अपील की गई है.

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Kaimur Special Lok Adalat NI Act : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देश पर 18 जुलाई को कैमूर जिले के व्यवहार न्यायालय, भभुआ और अनुमंडल न्यायालय, मोहनियां में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट) की धारा 138 यानी चेक बाउंस से जुड़े लंबित मामलों का सुलह के आधार पर त्वरित निष्पादन किया जाएगा.

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भभुआ और मोहनियां में बनेगी विशेष बेंच

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अनुराग के मार्गदर्शन में दो विशेष बेंचों का गठन किया गया है. व्यवहार न्यायालय, भभुआ में न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती प्रतिमा कुमारी पीठासीन पदाधिकारी रहेंगी. वहीं अनुमंडल न्यायालय, मोहनियां में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती अंकिता राज मामलों की सुनवाई करेंगी.

चेक बाउंस के मामलों का होगा समझौते से निपटारा

विशेष लोक अदालत का उद्देश्य नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत लंबित मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर शीघ्र निष्पादन करना है. इससे पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलेगी और विवादों का त्वरित समाधान संभव होगा.

जिला जज ने दिए अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के निर्देश

आयोजन से पहले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी. उन्होंने निर्देश दिया कि एनआई एक्ट से संबंधित अधिक से अधिक मामलों को विशेष लोक अदालत में भेजा जाए और पक्षकारों को हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाए, ताकि सुलभ न्याय सुनिश्चित हो सके.

पक्षकारों से उपस्थित होने की अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव डॉ. शैल ने अपील की है कि जिन लोगों के मामले एनआई एक्ट के तहत न्यायालय में लंबित हैं, वे 18 जुलाई को संबंधित न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भभुआ कार्यालय में उपस्थित होकर सुलह के माध्यम से अपने मामलों का निपटारा करा सकते हैं. उन्होंने कहा कि विशेष लोक अदालत मुकदमेबाजी से राहत पाने और आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का बेहतर अवसर है.


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