Kaimur News : खाता, खेसरा व रकबा में त्रुटि है, तो होगा सुधार

Edited by PANCHDEV KUMAR
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राजस्व महाअभियान : रैयतों की जमीन के दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड, पंजी की जांच करें किसान

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भभुआ शहर.

जिले में राजस्व विभाग की ओर से विशेष राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान का उद्देश्य जमीन से जुड़ी गड़बड़ियों को दुरुस्त करना, अभिलेखों को सही करना और आम लोगों को उनके हक का दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराना है. सरकार चाहती है कि लंबे समय से लंबित पड़ी नामांतरण, बंटवारा और दाखिल-खारिज, परिमार्जन जैसी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी हो. इसके साथ ही राजस्व अभिलेखों में फैली गड़बड़ी और फर्जीवाड़े को भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है. इस महाअभियान के तहत जमीन संबंधी विवादों, रिकॉर्ड की गड़बड़ियों और अपडेट की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जायेगा. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें दस्तावेज में त्रुटि सुधार के लिए महीनों तक अंचल कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे. राजस्व महाअभियान सरकार की एक विशेष पहल है, जिसके तहत गांव-गांव कैंप लगाकर जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है.

किन-किन विषयों पर होगा निबटारा

परिमार्जन: जिन रैयतों के जमीनी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड हो गये हैं और वे कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें खाता, खेसरा या रकवा में त्रुटि है, तो उसे सुधारा जा सकेगा. इसके लिए डोर-टू-डोर दिये गये रजिस्टर–2 की प्रति से मिलान करना होगा. जहां गलती है, वहीं के नीचे सुधार हेतु सही विवरण लिखा जायेगा और जांच के बाद संशोधन किया जायेगा.

जमाबंदी:

ऐसे मामले जहां रसीद कट रही है और दाखिल-खारिज का शुद्धि पत्र भी है, लेकिन कंप्यूटर पर जमाबंदी नहीं दिख रही है. ऐसे रैयतों को एक निर्धारित फॉर्म भरना होगा और आवश्यक कागजात (जैसे रसीद या शुद्धि पत्र) संलग्न कर शिविर में जमा करना होगा.

नामांतरण

: कई रैयतों की जमाबंदी आज भी उनके दादा-परदादा के नाम पर चल रही है, जबकि उनकी मृत्यु हो चुकी है. अब वारिसों के नाम नामांतरण होगा. इसके लिए सरपंच से वंशावली बनवानी होगी और उसी आधार पर जमापंजी में बदलाव किया जायेगा.

बंटवारा : संयुक्त जमाबंदी वाले मामलों में जितने हिस्सेदार होंगे, उतने हिस्से कर उन्हें जमीन दी जायेगी. इसके लिए सभी रिश्तेदारों की सहमति जरूरी है, यानी हस्ताक्षर कराना अनिवार्य होगा.

रैयत करें यह काम

अगर आप जमीन के मालिक (रैयत) हैं तो दिये गये जमापंजी की जांच करें. उसमें अंकित खाता, खेसरा और रकवा में कोई गड़बड़ी दिखे तो उससे संबंधित दस्तावेज लेकर पंचायत में लगने वाले शिविर में जाएं. वहां उपस्थित कर्मचारियों से मिलकर त्रुटि को सही कराएं. फॉर्म भरकर जमा करें और उसकी पावती रसीद अवश्य लें.

कहती हैं अधिकारी

भूमि सुधार उप समहर्ता श्रेया कुमारी ने बताया कि यह राज्य स्तर का एक महत्वपूर्ण अभियान है, जिसका उद्देश्य आम जनता को उनके भूमि दस्तावेजों में सुधार की सुविधा उनके दरवाजे तक पहुंचाना. राजस्व महाअभियान के तहत डोर टू डोर जमाबंदी पंजी का वितरण किया जा रहा है. इसके तहत पंचायत में शिविर का भी आयोजन किया जायेगा.

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