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मोहनिया विहार होटल का मासिक किराया 68750 से बढ़ा कर हुआ 82500 रुपये

Updated at : 11 Jun 2024 8:49 PM (IST)
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मोहनिया विहार होटल का मासिक किराया 68750 से बढ़ा कर हुआ 82500 रुपये

जिला पर्षद की संपत्ति मोहनिया विहार होटल का अगले पांच साल के लिए अवधि विस्तार करते हुए 50 प्रतिशत किराये में बढ़ोतरी की गयी है. जिला पर्षद द्वारा उक्त भवन जय प्रकाश गुप्ता को 50 प्रतिशत किराये में बढ़ोतरी के साथ 2029 तक के लिए अवधि विस्तार किया गया है.

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भभुआ कार्यालय. जिला पर्षद की संपत्ति मोहनिया विहार होटल का अगले पांच साल के लिए अवधि विस्तार करते हुए 50 प्रतिशत किराये में बढ़ोतरी की गयी है. जिला पर्षद द्वारा उक्त भवन जय प्रकाश गुप्ता को 50 प्रतिशत किराये में बढ़ोतरी के साथ 2029 तक के लिए अवधि विस्तार किया गया है. चार महीने पहले तत्कालीन उप विकास आयुक्त गजेंद्र सिंह द्वारा पांच साल के लिए अवधि विस्तार करते हुए महज 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी थी, जब उक्त मामला प्रभात खबर द्वारा प्रमुखता से आप के अपने समाचार पत्र में प्रकाशित किया, तो डीएम ने उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए फाइल को समीक्षा के लिए अपने पास मंगाया था. इसकी समीक्षा के दौरान यह पाया कि 25 प्रतिशत राशि के साथ जो अवधि विस्तार पांच साल के लिए किया गया है, वह गलत है. इसके बाद उप विकास आयुक्त ज्ञान प्रकाश द्वारा बाजार मूल्य के हिसाब से किराये में बढ़ोतरी करते हुए अवधि विस्तार डीएम सावन कुमार के आदेश पर अब बाजार मूल्य के अनुसार किराये में 25 प्रतिशत के बजाय 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है. 25 प्रतिशत किराया बढ़ाये जाने के बाद जय प्रकाश गुप्ता को हर महीने 68750 रुपये ही देना था, लेकिन अब 50 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद अब उन्हें प्रति माह 82500 रुपये देना होगा. यह दर फरवरी 2024 से जनवरी 2029 तक लागू रहेगी. # क्या था मामला # जिला पर्षद के मोहनिया स्थित एनेक्सी भवन में खुले मोहनिया बिहार होटल का एग्रीमेंट एक बार फिर पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया था, इस एग्रीमेंट को पांच साल के लिए और बढ़ाये जाने की कार्रवाई को पूरी तरह से अवैध बताते हुए जिला पर्षद के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था. उन्होंने आरोप लगते हुए बताया था कि जिला पर्षद के एनेक्सी भवन जिसमें मोहनिया विहार होटल चल रहा है, उसका अवधि विस्तार पूरी तरह से अवैध और गलत किया गया है. उक्त निविदा अवधि विस्तार के साथ अधिकतम 10 साल के लिए ही था, जो कि जनवरी 2024 में समाप्त हो गया. लेकिन एक बार फिर पांच साल के लिए मनमाने व अवैध तरीके से उसी व्यक्ति को अवधि विस्तार के साथ दे दिया गया था, जिस मामले को लेकर प्रभात खबर द्वारा खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था, जिसके आलोक में जिलाधिकारी सावन कुमार द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित फाइल को मंगवा कर समीक्षा की गया. इसके बाद डीडीसी को किराये में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी का निर्देश दिया गया था, जिसके आलोक में अब मोहनिया बिहार होटल के किराया में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है. # बिहार होटल का कब-कब हुआ अवधि विस्तार दरअसल, जिला पर्षद के एनेक्सी भवन का टेंडर 2014 में किया गया था, जिसे जयप्रकाश गुप्ता को 50000 महीना पर पांच साल के लिए दिया गया था. निविदा के शर्तों के मुताबिक यह था कि अगर पांच सालों तक बेहतर ढंग से उक्त भवन को रखा जाता है और उसमें कोई छेड़छाड़ या नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है व बेहतर ढंग से भुगतान किया जाता है, तो फिर अधिकतम और पांच साल के लिए किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर अवधि विस्तार किया जा सकता है. उसी आधार पर 2019 में तत्कालीन उप विकास आयुक्त केपी गुप्ता द्वारा 55000 महीना पर पांच साल के लिए अवधि विस्तार किया गया, वह भी पांच साल बाद जनवरी 2024 में समाप्त हो गया था. इसी बीच अध्यक्ष की सहमति प्राप्त कर उप विकास आयुक्त सह कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बीते 28 फरवरी को एक बार फिर पांच साल के लिए 68750 महीना के दर से भुगतान पर अवधि विस्तार कर दिया गया था. # क्या कहते हैं उप विकास आयुक्त इस संबंध में उप विकास आयुक्त ज्ञान प्रकाश ने बताया जिलाधिकारी के निर्देश पर मोहनिया बिहार होटल के किराये में अब 25 प्रतिशत के बजाय 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है, जो फरवरी 2024 से जनवरी 2029 तक लागू रहेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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