मोहनिया शहर. स्थानीय थाना क्षेत्र की बेलौड़ी पंचायत में नल जल योजना में वित्तीय अनियमितता व गड़बड़ी को लेकर पंचायत के मुखिया सहित सात लोगों पर मोहनिया के प्रभारी बीपीआरओ अंकित कुमार द्वारा नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. इनमें बेलौड़ी पंचायत के मुखिया मीर इमरान, बेलौड़ी पंचायत के वार्ड 12 के वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सीताराम बारी व सचिव बिंदु साह, वार्ड छह के वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति की अध्यक्ष धर्मशीला देवी, सचिव एसएस सद्दाम व वार्ड तीन के वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति की अध्यक्ष रमावति देवी और सचिव उपेंद्र पासी शामिल हैं. बीपीआरओ द्वारा थाने में दिये गये आवेदन में कहा गया हैं कि मुझे जिला पदाधिकारी के पत्रांक-1055, 03 जून 2025 के माध्यम से आदेश प्राप्त हुआ है. यह आदेश विवेक कुमार सिन्हा, ग्राम पंचायत-बेलौड़ी, प्रखंड-मोहनिया के परिवाद (अनन्य संख्या-999957916112320167/2A) के आलोक में पारित किया गया है. जिला पदाधिकारी के द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा 02 अप्रैल 2025 को पारित आदेश के अनुसार नल-जल योजना में वित्तीय अनियमितता के संबंध में उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. इसमें वार्ड 12 के सीताराम बारी (अध्यक्ष) पिता रामधार बारी, ग्राग अमरपुरा, पोस्ट-वेलौडी, मोहनिया, बिंदु साह (सचिव) पिता शिगारचंद साह. वार्ड 05, धर्मशिला देवी (अध्यक्ष), पति अवधेश सिंह ग्राम पोस्ट बेलीडी, मोहनिया, एसएम सद्दाम (सचिव), पिता सनीमुद्दीन, ग्राम पोस्ट-बेलौडी. वार्ड 03, रमावति देवी (अध्यक्ष), पति वृजंत सिंह, ग्राम-वरेज, पोस्ट-वेलौड़ी, उपेंद्र पासी (सचिव), पिता मुल्लकी पासी, ग्राम-वरेज, पोस्ट-बेलौडी, इन सभी पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए सरकारी राशि की वसूली हेतु नीलाम पत्र वाद दायर किया जाये. इसके साथ ही जिला पदाधिकारी द्वितीय अपीलीय प्राधिकार का ज्ञापक 109/ जिलोशिनि (द्विअपी), 02 अप्रैल 2025 के आदेश के आलोक में तत्कालीन मुखिया, मीर इमरान, पिता स्वर्गीय समीमुद्दीन, ग्राम पोस्ट-बेलौड़ी, मोहनिया के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता हेतु प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाये. # 3467500 रुपये का अवैध रूप से चेक से भुगतान का है मामला पूर्व जिलाधिकारी सावन कुमार ने मापीपुस्त को सत्यापित व प्रविष्टि करने वाले तकनीकी पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व सचिव पर एफआइआर दर्ज करने के साथ नीलाम पत्र वाद दायर कर राशि की रिकवरी करने व मोहनिया प्रखंड की बेलौड़ी पंचायत के मुखिया मीर इमरान के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने का आदेश जारी किया था. यह कार्रवाई जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता मोहनिया व उप विकास आयुक्त के जांच प्रतिवेदन के आलोक में सुनवाई के बाद डीएम द्वारा जारी किया गया था. इसके पहले भी इसी मामले में मुखिया मीर इमरान व उनके भाई सैय्यद मीर सद्दाम, उनके वाहन चालक मोनू शाह, तकनीकी पदाधिकारी सभी वार्ड के वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व सचिव सहित इससे जुड़े सभी लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा उपविकास आयुक्त द्वारा पत्र जारी कर डीएम से की गयी थी. इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया था कि उक्त पंचायत में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता की गयी है, जिसके आलोक में उप विकास आयुक्त द्वारा जब मामले की जांच करायी गयी तो मामला सही पाया गया और 3467500 रुपये के वित्तीय अनियमितता का मामला उजागर हुआ था. इसमे वित्तीय वर्ष 2016 से 2021 के बीच पंचायत के मुखिया द्वारा अपने भाई और अपने ड्राइवर सहित अपने करीबी लोगों के नाम पर चेक काट कर भुगतान किया गया था. जबकि, नियमावली का अवलोकन करें तो नल जल योजना के लिए जिस सामग्री की खरीदारी दुकानों से की जानी है उसका भुगतान ऑनलाइन बैंकिंग, आरटीजीएस व भीम एप के माध्यम से करने का प्रावधान है, यहां चेक से किया गया हैं, जिस भुगतान अवैध माना गया था. # क्या कहते हैं प्रभारी थानाध्यक्ष इस संबंध में मोहनिया थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष सुनील कुमार निर्झर ने बताया बेलौड़ी मुखिया सहित सात लोगों पर प्राथमिकी नलजल योजना में अनियमितता को लेकर बीपीआरओ द्वारा दर्ज करायी गयी है. जांच कर आगे की करवाई की जा रही हैं.
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