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नप सभापति के निर्वाचन को अयोग्य करार देने के लिए आयोग में शिकायत, 26 अगस्त को सुनवाई

Updated at : 19 Aug 2025 10:39 PM (IST)
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नप सभापति के निर्वाचन को अयोग्य करार देने के लिए आयोग में शिकायत, 26 अगस्त को सुनवाई

सभापति विकास तिवारी को दो से अधिक बच्चे वर्ष 2008 के बाद होने का आरोप, नगर पालिका अधिनियम में चार अप्रैल 2008 के बाद दो से अधिक बच्चे होने पर निर्वाचन के लिए होंगे अयोग्य

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– नगर पालिका अधिनियम में चार अप्रैल 2008 के बाद दो से अधिक बच्चे होने पर निर्वाचन के लिए होंगे अयोग्य

= राज्य निर्वाचन आयोग ने सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तिथि की है निर्धारित

भभुआ कार्यालय. भभुआ के नगर पर्षद में सभापति के निर्वाचन को लेकर मामला गरमा गया है. 2022 में हुए नगर पालिका के चुनाव में भभुआ नगर पर्षद के सभापति पद पर विकास कुमार तिवारी उर्फ बबलू तिवारी निर्वाचित हुए थे. उन्होंने जैनेंद्र कुमार आर्य उर्फ जॉनी को पराजित किया था. अब 2025 में जैनेंद्र कुमार आर्य उर्फ जॉनी ने राज्य निर्वाचन आयोग में यह शिकायत की है कि सभापति पद पर निर्वाचित विकास कुमार तिवारी उर्फ बबलू तिवारी नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत निर्वाचन के लिए अयोग्य हैं. क्योंकि, नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत जिस भी व्यक्ति को चार अप्रैल 2008 के बाद दो से अधिक बच्चे हैं. वह चुनाव लड़ने या निर्वाचन के लिए योग्य नहीं है. इसी अधिनियम के तहत उन्होंने सभापति पद पर निर्वाचित विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी के ऊपर यह आरोप लगाया है कि चार अप्रैल 2008 के बाद विकास तिवारी को दो से अधिक बच्चे हैं. उन्होंने अपने शिकायत में बताया है कि उन्हें कुल चार बच्चे हैं, जिसमें 04 अप्रैल 2008 के बाद दो से अधिक बच्चा है. उन्होंने अपने शिकायत के साथ-साथ साक्ष्य भी राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किया है. अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य एवं शिकायत के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग से भभुआ नगर परिषद के सभापति विकास कुमार तिवारी उर्फ बबलू तिवारी को अयोग्य करार देने की गुहार लगायी है.

26 अगस्त को राज्य निर्वाचन आयोग करेगा शिकायत पर सुनवाईजैनेंद्र कुमार आर्य उर्फ जॉनी के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में की गयी शिकायत पर सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तिथि निर्धारित की गयी है. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कैमूर डीएम को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है कि वह 26 अगस्त को होने वाली सुनवाई में जैनेंद्र कुमार आर्य व विकास कुमार तिवारी को उपस्थित होने के लिए आयोग से जारी नोटिस को 21 अगस्त तक तामिला करना अनिवार्य है. राज्य निर्वाचन आयोग के उक्त आदेश पर शिकायतकर्ता जैनेंद्र कुमार आर्य व सभापति विकास कुमार तिवारी को नोटिस तामिला करा दिया गया है.

क्या कहते हैं सभापतिसभापति विकास कुमार तिवारी ने बताया कि मेरे ऊपर लगाया गया आरोप पूरी तरह से गलत है. मेरे चारों बच्चे 2008 से पहले जन्म लिए हैं. इसका पूरा साक्ष्य मेरे पास है. यह आरोप राजनीति से प्रेरित होकर मेरे ऊपर लगाया गया है. आगामी विधानसभा चुनाव में भभुआ विधानसभा से मेरी मजबूत दावेदारी है और जनता से मिल रहे समर्थन को देखकर विरोधियों के द्वारा मेरी छवि को धूमिल करने के लिए यह गलत आरोप लगाया गया है. इसका मैं साक्ष्य के साथ राज्य निर्वाचन आयोग में अपना जवाब दाखिल कर दूंगा. आरोप लगाने वाले आखिर तीन साल तक कहां सोये हुए थे, जब विधानसभा का चुनाव आया है, तो इस वर्ष मेरी छवि खराब करने के लिए यह शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग में की गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PANCHDEV KUMAR

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PANCHDEV KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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