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बिहार के इस जिले में लगने वाली है गाड़ियों को सस्ती सेल, हजारों में मिलेंगी लाखों की गाड़ियां!

कैमूर जिले में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग द्वारा शराब मामले में जब्त किये गये वाहनों की नीलामी जल्द ही होने वाली है. इसको लेकर उत्पाद विभाग की ओर से दिन और समय तय कर दिया गया है. यहां 65 गाड़ियों की नीलामी होगी.

Bike-Car Auction : अगर आप गाड़ियों के शौकीन हैं, लेकिन बजट कम होने की वजह से पुरानी गाड़ी खरीदना चाहते हैं. तो चले आइए शराबबंदी वाले बिहार में. यहां लाखों की गाड़ियां आपको हजारों में मिलेगी. दरअसल, कैमूर जिले में मद्द निषेध एवं उत्पाद विभाग द्वारा शराब मामले में जब्त किए गये वाहनों की नीलामी बहुत जल्द होने वाली है. इसको लेकर उत्पाद विभाग की ओर से दिन और समय का निर्धारण कर दिया गया है. कैमूर जिले के मोहनिया अनुमंडल और भभुआ अनुमंडल क्षेत्र में पकड़े गए वाहनों की नीलामी आगामी 11 और 12 दिसंबर को होगी. उत्पाद मामले में विभिन्न स्थानों पर जब्त किए गए 65 वाहनों की नीलामी की जायेगी.

कहां -कब होगी नीलामी

वाहनों की नीलामी करने के लिए उत्पाद विभाग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार 11 दिसंबर को मोहनिया अनुमंडल क्षेत्र में जब्त वाहनों की नीलामी की जायेगी. वहीं, 12 दिसंबर को भभुआ अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न थानों पर जब्त वाहनों की नीलामी की जायेगी. वाहनों की नीलामी के लिए उत्पाद विभाग द्वारा सभी कागजी कार्रवाई को पूरा करते हुए समय को निर्धारित किया गया है.

शराब के धंधे में उपयोग वाहनों की नीलामी

दरअसल, कैमूर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग द्वारा एक तरफ, जहां शराब और तस्करों को पकड़ा जाता है. वहीं, दूसरी तरफ उत्पाद विभाग द्वारा शराब के धंधे में उपयोग किए गये वाहनों को भी जब्त किया जाता है. इसके बाद इन जब्त वाहनों को सरकार की ओर से बनायी गयी नियमावली के अनुसार नीलाम भी किया जाता है.

65 वाहनों की होगी नीलामी

जिलास्तर पर उत्पाद विभाग द्वारा एक समय निर्धारित करते हुए शराब मामले में जब्त वाहनों की नीलामी की जाती है. इस दौरान वाहनों की नीलामी में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है. नीलामी में भाग लेने के लिए आपको जो गाड़ी लेनी है उसके लिए मद्य निषेध विभाग के नाम से निर्धारित रेट की कुछ फीसदी रकम का डिमांड ड्राफ्ट और आवेदन उत्पाद विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा. उत्पाद विभाग की माने तो होने वाली नीलामी में जब्त किये गये 65 वाहनों में दोपहिया व चार पहिया वाहन शामिल है. जिन्हें नीलाम किया जायेगा.

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नीलामी में भाग लेने के लिए पात्रता

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए

  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए

  • आवेदक के विरुद्ध कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए

  • आवेदक के पास पुलिस द्वारा जारी किया गया पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए

नीलामी में भाग लेने के लिए जरूरी दस्तावेज

  • अधार कार्ड

  • मोबाइल नंबर

  • ईमेल आईडी

  • चरित्र प्रमाण पत्र

  • निवास प्रमाण पत्र

  • पासपोर्ट साइज फोटो

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क्या कहते हैं उत्पाद अधीक्षक

उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि शराब तस्करी या शराब के साथ पकड़े गये 65 वाहनों की नीलामी की जायेगी. वाहनों की नीलामी के लिए तिथि अनुमंडल वार 11 व 12 दिसंबर को निर्धारित की गयी है. नीलामी में भाग लेने वाले कोई भी व्यक्ति उत्पाद अधीक्षक कार्यालय में जाकर नीलामी पत्र में भाग लेने के लिए आवेदन कर सकता है. नीलामी के दौरान अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को संबंधित वाहन दिया जायेगा.

किन गाड़ियों की होती है नीलामी?

इस नीलामी में ऐसी गाड़ियां होंगी जो शराब की तस्करी या किसी अन्य अपराध मे प्रशासन जब्त करती है और उसे मालिक द्वारा नही छूराया जाता है तो ऐसे वाहनों को विभाग की तरफ से सस्ते दामों पर नीलाम कर दिया जाता है.

वाहन नीलामी की सूचना कैसे देखे?

अगर किसी भी जिले में वाहन की नीलामी होती है तो इसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट NIC पोर्टल के माध्यम से दे दी जाती है, या फिर उत्पाद अधीक्षक के कार्यालय से भी इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है

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