मोहनिया शहर. स्थानीय नगर पंचायत में जहां मन किया वहां बैनर पोस्टर लगा दिये गये हैं, जिसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है. जबकि, इससे नगर पंचायत को हजारों रुपये के राजस्व की क्षति हो रही है. शहर में वार्ड के गली-मुहल्लों की दीवार व बिजली के खंभों पर शुभकामना व प्रचार के लिए बैनर होर्डिंग लगा लोग प्रचार कर रहे हैं. साथ ही विभिन्न इलाकों में कई संस्थानों के होर्डिंग, बोर्ड व बैनर भी धड़ल्ले से लगाये ला रहे हैं. शहरी क्षेत्र होने के बावजूद नगर पंचायत से बिना परमिशन लिए होर्डिंग व बैनर लगा कर लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं. शहर की स्थिति यह है कि यहां किसी भी संस्थान द्वारा प्रचार सामग्री बिना परमिशन के ही जहां मन किया वहीं लगा दिया जाता है, जिसे नगर पंचायत कभी पूछती भी नहीं है. इससे नगर पंचायत को आय के रूप में भारी राजस्व की क्षति हो रही हैं. चांदनी चौक के ओवरब्रिज पुल से लेकर स्टेशन रोड पर दुर्गावती जाने वाली सर्विस सड़क की दीवार पर अवैध रूप से कई कोचिंग व अस्पताल का लगे बैनर पोस्टर देखे जा सकते हैं. जबकि, चांदनी चौक के पास निजी मकानों पर भी बिना नगर पंचायत के परमिशन के ही कई बड़े बड़े होर्डिंग लगा है, ऐसी प्रचार सामग्रियों से सरकारी भवन व स्कूल भी अछूते नहीं हैं. बैनर-पोस्टर लगाने के लिए परमिशन लेना जरूरी नगर पंचायत क्षेत्र में लगने वाले बैनर-पोस्टर व होर्डिंग के लिए प्रचार की दर पहले से तय है, इसमें यूनिपोल, बाइपोल, स्ट्रेस, प्राइम, नॉर्मल, कमर्शियल, सार्वजनिक स्थान आदि पर लगने वाले होर्डिंग-पोस्टर के अलग अलग रेट तय हैं. यह दर 300 रुपये से लेकर 500 रुपये वर्ग फिट तक है. जानकारी के अनुसार, किसी भी तरह की प्रचार सामग्री चाहे वह सार्वजनिक स्थान पर लगायी जाये या फिर निजी, नगर पंचायत के एडवरटाइजिंग डिपार्टमेंट में निर्धारित दर पर शुल्क जमा कर उसकी परमिशन लेनी होती है व बिना कर चुकाये नगर पंचायत क्षेत्र में कहीं भी पोस्टर बैनर लगाना नगर पंचायत एक्ट के तहत अवैध है. # क्या कहते हैं इओ इस संबंध में मोहनिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी सुधांशु कुमार ने बताया शहर में बिना परमिशन के जहां भी बैनर प्रचार के लिए लगा है, उन्हें चिह्नित किया गया है. नोटिस करने का आदेश दिये है. ओवरब्रिज के दक्षिणी तरफ की दीवार पर एक लाइन से कोचिंग संस्थान द्वारा लगाया गया हैं, जिसे स्वयं भी देखे है, कार्रवाई की जायेगी.
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