भाला व तलवार के लिए अब लेना होगा लाइसेंस
भभुआ नगर : भाला व तलवार जैसे अस्त्र रखनेवाले लोगों को भी अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं एयरगन का शौक रखनेवाले लोगों को भी अब गृह विभाग के निर्देश के तहत शस्त्र लाइसेंस बनवाना होगा. मिली जानकारी के तहत गृह विभाग ने शस्त्र आयुध अधिनियम 2016 में फेरबदल करते हुए कई शस्त्रों […]
भभुआ नगर : भाला व तलवार जैसे अस्त्र रखनेवाले लोगों को भी अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं एयरगन का शौक रखनेवाले लोगों को भी अब गृह विभाग के निर्देश के तहत शस्त्र लाइसेंस बनवाना होगा. मिली जानकारी के तहत गृह विभाग ने शस्त्र आयुध अधिनियम 2016 में फेरबदल करते हुए कई शस्त्रों को लाइसेंस देने की कोटि में शामिल किया है. आयुध अधिनियम मे किये गये फेर-बदल के बाद से गृह विभाग ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है. इसके लागू होने के बाद से अब एयरगन खरीदना आसान नहीं होगा. विभाग ने जिला के पदाधिकारियों को पत्र लिख कर इसका अनुपालन करने का निर्देश दिया है.
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