ताड़ व खजूर का रस निकालनेवालों को लेना होगा लाइसेंस, प्रक्रिया शुरू

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भभुआ नगर : शराबबंदी के बाद प्रतिबंध की मार झेल रहे ताड़ी विक्रेता जल्द अपने ताड़ के पेड़ से नीरा उतार सकेंगे. सार्वजनिक व निजी जगहों पर ताड़ी बेचना कानूनन अपराध बन चुका है. लेकिन, ताड़ व खजूर के रस को वे नीरा के रूप में बेच सकते हैं. नीरा की बिक्री के लिए जिले […]

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भभुआ नगर : शराबबंदी के बाद प्रतिबंध की मार झेल रहे ताड़ी विक्रेता जल्द अपने ताड़ के पेड़ से नीरा उतार सकेंगे. सार्वजनिक व निजी जगहों पर ताड़ी बेचना कानूनन अपराध बन चुका है. लेकिन, ताड़ व खजूर के रस को वे नीरा के रूप में बेच सकते हैं. नीरा की बिक्री के लिए जिले में लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. नीरा उत्पादन के लिए केवल टैपर (पेड़ से नीरा उतारनेवाले) को ही लाइसेंस मिलेगा. राज्य सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार नये वित्तीय वर्ष में लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया है. लाइसेंस के लिए उत्पाद विभाग के कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा. विभाग द्वारा नि:शुल्क लाइसेंस उपलब्ध कराया जायेगा.

लाइसेंस मिलने से पहले ताड़-खजेर का पेड़ यदि किसी निजी बगान मालिक का है तो उनसे टैपर एग्रीमेंट का पेपर दिखाना होगा. बिहार सरकार की जमीन पर है तो संबंधित अंचलाधिकारी से एग्रीमेंट कराने के बाद ही लाइसेंस दिया जायेगा. पेड़ मालिक को लिखित देना होगा कि वह नीरा कार्य के लिए अपना पेड़ देना चाहते हैं. उत्पाद अधीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि शुरुआत चरण में राज्य के 12 जिलों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है. आनेवाले दिनों में कैमूर जिले में भी सरकार द्वारा गाइडलाइन प्राप्त होते ही लाइसेंस संबंधित प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी.

उत्पाद टीम करेगी निगरानी: नीरा निकालने से लेकर उसके भंडारण व बिक्री तक की पूरी प्रक्रिया पर उत्पाद विभाग की नजर रहेगी. विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर इसका निरीक्षण किया जायेगा. जीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूह सदस्य ताड़ी को नीरा फैक्टरी तक भेजने की जिम्मेदारी निभायेंगे. बाद में नीरा को बिक्री काउंटर से बेचा जायेगा. हालांकि, जिले में नीरा की कीमत अभी तय नहीं की जा सकी है.

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