अब इ-रिक्शा चलाने के लिए भी रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस जरूरी
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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ऑटो की तरह अब इ-रिक्शा भी टैक्स के दायरे में आ गया है. सरकार के आदेश पर अब ऑटो की तरह ही इ-रिक्शा को भी चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस रखना अनिवार्य होगा. अब अगर बिना कागजात के इ रिक्शा चलाते पकड़े गये, तो कारवाई के साथ- साथ जुर्माना भी देना होगा. भभुआ […]
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ऑटो की तरह अब इ-रिक्शा भी टैक्स के दायरे में आ गया है. सरकार के आदेश पर अब ऑटो की तरह ही इ-रिक्शा को भी चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस रखना अनिवार्य होगा. अब अगर बिना कागजात के इ रिक्शा चलाते पकड़े गये, तो कारवाई के साथ- साथ जुर्माना भी देना होगा.
भभुआ (सदर) : इ-रिक्शा के लिए अब रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस लेना अनिवार्य है. अब इ रिक्शा को बिना रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस के चलाते हैं, तो पुलिस कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी ठोकेगी.
इस आशय का पत्र सरकार की ओर से सभी जिलों के एसपी को प्रेषित करते हुए इसे कड़ाई से लागू करवाने का निर्देश दिया गया है. एसपी हरप्रीत कौर ने भभुआ व मोहनिया में चलनेवाले सभी इ-रिक्शा चालकों को जल्द से जल्द अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने व डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) बनाने की अपील की है. साथ ही इसका पालन नहीं करनेवालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है. अब पुलिस बिना रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस लिए इ-रिक्शा चलानेवालों पर कार्रवाई तो करेगी ही, जुर्माना भी ठोकेगी.
कई बार हो चुके हैं हादसे भी
तेज रफ्तार से इ-रिक्शा दौडानेवाले नौसिखिए कई बार हादसे को भी अंजाम दे चुके हैं. अक्सर शहर में लोग इनकी चपेट में आते रहते हैं. जरा सा संतुलन बिगड़ने पर खुद के साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं. शहर के एकता चौक, पटेल चौक, कचहरी रोड, समाहरणालय, मुख्य सड़क सहित कई मार्गों पर फिलहाल यही स्थिति है. इसका मूल कारण इ-रिक्शा का बिना रजिस्ट्रेशन व बगैर लाइसेंस के चलना.
कई नौसिखिए भी दौड़ा रहे इ-रिक्शा
शहर में कई नौसिखिए ने भी हाथों में इ-रिक्शा की स्टेयरिंग थाम रखी है. सड़क व चौराहे को पार करते हुए फर्राटे से गुजरते नौसिखिए न केवल खुद हादसे का शिकार हो सकते हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी अपनी चपेट में ले सकते हैं. गौरतलब है कि शहर में करीब पचास से अधिक इ-रिक्शा चल रहे हैं. उनमें से अधिकतर नाबालिग चालक हैं. इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है.
लेकिन, अब इ-रिक्शा को भी मोटरवाहन अधिनियम के अंतर्गत कर दिये जाने से इ रिक्शा को भी सड़क पर उतारने व उसे ड्राइव करने के लिए वाहन पंजीयन व ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा. नगर थानाध्यक्ष अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि सभी इ-रिक्शा चालक अपना लाइसेंस बनावा लें, क्योंकि अब बिना रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस के पकड़े जाने पर जुर्माने के अलावा कार्रवाई भी की जायेगी.
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