डीजीपी के निर्देशों का नहीं हुआ पालन

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भभुआ (कार्यालय) : कोर्ट, जेल व कैदियों की सुरक्षा व निगरानी के लिए डीजीपी पीके ठाकुर ने 23 जनवरी 2015 को आरा कोर्ट में बम बलास्ट की घटना के बाद 11 फरवरी 2015 को राज्य के सभी डीएम व एसपी को पत्र जारी कर सुरक्षा संबंधी कई आवश्यक निर्देश दिये थे, ताकि भविष्य में ऐसी […]

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भभुआ (कार्यालय) : कोर्ट, जेल व कैदियों की सुरक्षा व निगरानी के लिए डीजीपी पीके ठाकुर ने 23 जनवरी 2015 को आरा कोर्ट में बम बलास्ट की घटना के बाद 11 फरवरी 2015 को राज्य के सभी डीएम व एसपी को पत्र जारी कर सुरक्षा संबंधी कई आवश्यक निर्देश दिये थे, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो सके. लेकिन, डीजीपी के आदेश के एक साल से ज्यादा बीत जाने व उसके बाद सासाराम व छपरा कोर्ट में बम बलास्ट की घटना होने के बावजूद उनके आदेश का पालन होता नहीं दिख रहा. प्रशासन लगातार कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था से खेल रहा है.
क्या थे डीजीपी के निर्देश
23 जनवरी 2015 को आरा कोर्ट में बम बलास्ट की घटना के बाद डीजीपी ने राज्य के सभी डीएम व एसपी को निर्देश दिया था कि कोर्ट की सुरक्षा के लिए कोर्ट परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवायें. कोर्ट की बाउंड्री को ऊंचा करें, साथ ही बाउंड्री के ऊपर कंटीले तार लगवाने.
इसके अलावा कोर्ट परिसर मे लोगों की गतिविधि पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनवाने. वहीं कोर्ट परिसर इन व आउट दो अलग-अलग बनाने . साथ ही कोर्ट परिसर से अलग पार्किंग की व्यवस्था करने. साथ ही कोर्ट में आने-जाने वाले हर व्यक्ति की हैंड मेटल डिटेक्टर या डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से जांच हो, ताकि कोई भी कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को भेद न सके. लेकिन कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित इतने महत्वपूर्ण डीजीपी के आदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया.
भभुआ कोर्ट में भी नहीं है व्यवस्था : डीजीपी के कोर्ट की सुरक्षा से संबंधित दिये गये निर्देशों को लेकर जब भभुआ कोर्ट में नजर डाला गया, तो पाया गया कि भभुआ कोर्ट में न सीसीटीवी कैमरा है न कंट्रोल रूम और न तो बाउंड्री ऊंची की गयी. इसके अलावा कोर्ट परिसर में इन आउट गेट भी नहीं बनाया गया और ना ही पार्किंग की व्यवस्था की गयी.
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