भभुआ नगर. रेंडमाइजेशन पद्धति से आरटीइ के तहत चयनित 412 छात्रों का नामांकन जिले के विभिन्न निजी विद्यालयों होगा. निजी विद्यालयों में नामांकन के लिए रेंडमाइजेशन पद्धति से चयनित सभी 412 छात्रों के नाम व विद्यालय के नाम के साथ सूची का प्रकाशन कर दिया गया है. प्रकाशित सूची के अनुसार संबंधित जिन विद्यालय में नामांकन के लिए छात्र को चयनित किया गया है संबंधित विद्यालय में जाकर छात्र अपना नामांकन करा सकते हैं. नामांकन का कार्य छात्रों के चयन होने के बाद प्रारंभ कर दिया गया है. गौरतलब है जिले के सभी निबंधित निजी विद्यालयों में आरटीइ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 25 फीसदी सीटों पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले छात्र-छात्राओं का ऑनलाइन नामांकन होना है. निजी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के नामांकन में आरटीइ का लाभ देने के लिए सरकार ने केंद्रीयकृत व्यवस्था लागू की है. सीट आवंटन से लेकर नामांकन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया हैं. आरटीइ के तहत प्राइवेट स्कूलों में फ्री नामांकन के लिए विभाग के ज्ञानदीप पोर्टल पर छात्र-छात्राओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया गया था. रेंडमाइजेशन पद्धति से आरटीइ के तहत चयनित सभी छात्रों के नामांकन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित है. इधर शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अभी तक लगभग 70 छात्र-छात्राओं ने जिले के विभिन्न विद्यालयों में जाकर नामांकन करा लिया है, साथ ही अन्य सभी छात्र-छात्राएं भी अपना नामांकन करा रहे हैं. = छात्रों को पांच स्कूलों का देना था विकल्प गौरतलब कि आरटीइ के तहत नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन के समय अभिभावक या बच्चे को अपने नजदीक के पांच प्राइवेट स्कूलों का चयन करना था. चयनित स्कूलों में किसी एक स्कूल को नामांकन के लिए आवंटित किया गया है. रेंडमाइजेशन पद्धति से चयनित छात्रों को छात्रों के घर से एक किलोमीटर के अंदर रहने वाले विद्यालय में नामांकन की प्राथमिकता दी गयी है. रेंडमाइजेशन पद्धति से आरटीइ के तहत नामांकन के लिए चयनित सभी छात्रों के नामांकन के लिए 25 जनवरी आवेदन करने का अंतिम तिथि निर्धारित थी. ऑनलाइन आवेदन के बाद पंजीकृत विद्यार्थियों का सत्यापन 30 दिसंबर से 10 फरवरी तक किया गया था. = बच्चों के लिए सरकार देती है खर्च शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीइ के तहत कमजोर आय वर्ग के बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लिये जाने का प्रावधान है. शिक्षा विभाग से पंजीकृत निजी विद्यालयों में कमजोर आय वर्ग के बच्चों का एडमिशन लिया जाता है. प्राइवेट स्कूल में 25 प्रतिशत सीटें गरीब बच्चों के लिए रिजर्व रहती हैं. साथ ही उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर उठाती हैं. आरटीइ के तहत बच्चे का एडमिशन होने के बाद बच्चों को स्कूल में ना तो फीस देनी होती है और ना ही यूनिफार्म, बुक, ट्रांसपोर्ट व अन्य फीस का भुगतान करना होता है. जिन निजी विद्यालयों को स्वीकृति प्रदान की गयी है उन्हें शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बच्चों को मुक्त शिक्षा उपलब्ध करानी है. बोले अधिकारी इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी विकास कुमार डीएन ने कहा कि निजी विद्यालय के 25 प्रतिशत सीटों पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले छात्र-छात्राओं का नामांकन लिया जाता है. ज्ञान प्रदीप पोर्टल पर नामांकन के लिए आवेदन किये 412 छात्रों का चयन करते हुए विद्यालय के नाम के साथ सूची का प्रकाशन कर दिया गया है. संबंधित छात्र=छात्राएं 28 फरवरी तक अपना नामांकन करा सकते हैं.
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