भभुआ सदर. दुर्गावती थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम और एडीजे चतुर्थ प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने दोषी पाये गये अभियुक्त को 25 साल कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ एक लाख तीन सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को कोर्ट द्वारा सजा सुनाये जाने के संबंध में एसपी हरिमोहन शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम व एडीजे चतुर्थ प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने दुर्गावती थाना कांड संख्या 164/23 और पॉक्सो केस संख्या 34/23 में त्वरित विचारण कर एक नाबालिग पीड़िता के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपित दुर्गावती थाना क्षेत्र के कलहनुआ निवासी प्रमोद कुमार के पुत्र 24 वर्षीय अविनाश कुमार को भादवि की धारा 376(3)/341 और पोक्सो अधिनियम की धारा (4) के अंतर्गत दोषी पाते हुयए धारा 376(3) के तहत 25 वर्ष का कठोर कारावास और 50000 रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास के अलावा धारा-4 पॉक्सो एक्ट अधिनियम 2012 के तहत 25 वर्ष का कठोर कारावास और 50000 रुपये जुर्माना और जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास और धारा 341 के तहत 300 रुपये का जुर्माना और जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तीन दिन साधारण कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट द्वारा सुनायी गयी सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.
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