भभुआ : एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो (कैमूर) रामरंग तिवारी की अदालत ने परसथुआं निवासी रामेश्वर साह के पुत्र सोनू कुमार गुप्ता को अपहरण कर दुष्कर्म का दोषी पाते हुए अपहरण के मामले में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. वहीं दुष्कर्म के मामले में 12 वर्ष का का कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. वहीं जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जुर्माना की राशि पीड़िता को देय होगी.
गौरतलब है कि सूचक ग्राम इसरी निवासी रामगढ़ थाना कांड 104/17 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा कि सुनीता कुमारी ने मेरी पुत्री को एक मई 2017 को बहला फसला कर रामगढ़ बाजार लाया. जहां उसके पानी में नशा की दवा मिला कर पिला दिया. जिससे पीड़िता अचेत हो गयी. उसके बाद अभियुक्त सोनू गुप्ता मोटर साइकल पर बैठा कर अपने घर ले गया. जहां, अभियुक्त पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. अभियुक्त पीड़िता को अपने घर में सात दिनों तक शारीरिक संबंध बनाता रहा. उसके बाद पीड़िता को रामगढ़ पुन: लाकर छोड़ दिया गया. न्यायालय ने अभियुक्त सोनू गुप्ता को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी है और सुनीता कुमारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दी.