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हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना वाहन की नहीं होगी बिक्री

हाइ सेक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट दिये बिना वाहन खरीद- बिक्री पर परिवहन विभाग ने रोक लगा दी है. इस बाबत एक पत्र जारी करते हुए विभाग ने सभी डीटीओ को कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

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अरवल. हाइ सेक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट दिये बिना वाहन खरीद- बिक्री पर परिवहन विभाग ने रोक लगा दी है. इस बाबत एक पत्र जारी करते हुए विभाग ने सभी डीटीओ को कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. विभाग ने बिना एचएसआर प्लेट लगाये वाहनों की बिक्री करने वाले डीलरों के निबंधन को तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया है. साथ ही इस प्रकार के नंबर प्लेट लगाये वाहनों के परिचालन पर पूर्ण रोक लगाने के लिए चालकों पर जुर्माना करने का निर्देश दिया गया है. मसलन अब बिना हाई सेक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए वाहनों का बेचना तो अवैध होगा ही इसके बिना वाहन चलाना भी मोटर वाहन अधिनियम के विपरीत होगा. शोरूम के बाहर रजिस्ट्रेशन और हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना यदि कोई गाड़ी निकली तो संबंधित वाहन मालिक के साथ-साथ डीलर पर भी कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत वाहन कंपनी के डीलर का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित करने की कार्रवाई हो सकती है.

जिले में हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना वाहन की बिक्री करने वाले डीलरों व एजेंसी संचालकों पर करवाई होगा पकड़े जाने पर प्राथमिकी सहित एक लाख तक जुर्माना का भी प्रावधान है. जो एजेंसी संचालक बिना सुरक्षा रजिस्ट्रेशन के गाड़ी ग्राहकों को देंगे पकड़े जाने पर एजेंसी के लॉगिन पासवर्ड को जब्त कर परिवहन विभाग लाइसेंस भी रद्द कर सकता है. परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में बाइक, कार, ट्रैक्टर, ऑटो, इ-रिक्शा सहित अन्य वाहनों की दो दर्जन से अधिक एजेंसी हैं. कई एजेंसियों के संचालक बिना नंबर प्लेट के ही वाहन बेच रहे हैं. जिला परिवहन विभाग ने अंतिम नोटिस जिले के सभी एजेंसियों को भेजा है. जिसमें अगली बार बिना नंबर प्लेट के वाहन सड़कों पर दिखने पर कार्रवाई करने के लिए चेतावनी दी गयी है.

क्या है सुरक्षा रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट : वाहनों में लगने वाले उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट एक सुरक्षित नंबर प्लेट है. इसमें एक पंजीकरण संख्या, हॉट-स्टैमड अल्फा-न्यूमेरिक कोड, एक रंग कोडित पट्टी, एक क्रोमियम होलोग्राम, एक लेजर-उत्कीर्ण होलोग्राम व कभी नहीं हटने वाली एक स्नैप लॉक भी होता है. इसके अलावे एसएचआरपी नंबर प्लेट पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव फिल्म होती है, जिससे कम रोशनी में भी वाहन को आसानी से देखा जा सकता है.

क्या कहते हैं अधिकारी

उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट के बिना वाहन बेचने वाले डीलरों व एजेंसी संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. परिवहन विभाग के टीम सड़कों पर जांच कर रही है.

देव ज्योति, जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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