ePaper

दो शराब तस्करों को पांच वर्षों के कारावास की सजा

Updated at : 13 Aug 2024 10:19 PM (IST)
विज्ञापन
दो शराब तस्करों को पांच वर्षों के कारावास की सजा

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार प्रथम की अदालत ने बिमनि एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत मामले में सुनवाई करते हुए शराब तस्कर राजीव कुमार एवं छोटू कुमार को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.

विज्ञापन

जहानाबाद नगर.

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार प्रथम की अदालत ने बिमनि एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत मामले में सुनवाई करते हुए शराब तस्कर राजीव कुमार एवं छोटू कुमार को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों आरोपियों पर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर दोनों आरोपी को छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. दोषी राजीव कुमार एवं छोटू कुमार ग्राम लक्ष्मणपुर बाथ परासी थाना क्षेत्र अरवल का निवासी बताया जाता है. इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि बीते 02 सितंबर 2021 को रात में 8 बजे सहायक पुलिस अवर निरीक्षक कुंदन कुमार दलबल के साथ गश्ती कर रहे थे तभी उनको गुप्त सूचना मिली कि दो शराब तस्कर लक्ष्मणपुर बाथ से परासी की ओर देसी महुआ शराब बिक्री के लिए ले जा रहा है. प्राप्त सूचना के आधार पर दलबल के साथ पुलिस परशुरामपुर मोड़ के पास पहुंची तो दोनों आरोपी मोटरसाइकल से आ रहे थे, साथ ही एक प्लास्टिक के बोरा अपने साथ रखे हुए थे, पुलिस को अपनी ओर आता देख दोनों आरोपी भागने लगे, जिसे पुलिस बल के द्वारा खदेडकर पकड़ा गया था. दोनों आरोपीयों के पास से बोरे में एक-एक लीटर के 30 प्लास्टिक का पाकेट जिसमें देसी महुआ शराब था, पुलिस के द्वारा उक्त शराब को बरामद कर जब्त किया गया. वहीं दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर परासी थाना द्वारा प्राथमिकी 51/21 दर्ज किया गया था. लिहाजा मामला न्यायालय में पहुंचने पर अदालत ने गवाहों के मद्देनजर रखते हुए दोनों आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए बिहार उत्पाद अधिनियम के तहत दोनों अभियुक्तों को दोषी करार करते हुए पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनायी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन