जहानाबाद नगर. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अरुण कुमार शर्मा द्वारा जहानाबाद प्यारी मोहल्ला निवासी साहिल अंसारी को एनडीपीडी की धारा 8 (सी), 21(बी) में दोषी पाते हुए पांच वर्ष कारावास एवं पचास हजार रुपया का अर्थदंड की सजा सुनाया गया. अर्थदंड की रकम नहीं देने पर छ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से पक्ष रख रहे, विशेष लोक अभियोजक सुधीर कुमार प्रथम ने बताया कि कड़ौना थाना की पुलिस द्वारा कड़ौना बॉडर पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त साहिल अंसारी के पास 21.40 स्मैक बरामद किया गया, जिसके लिए जहानाबाद थाना कांड संख्या 593/24. प्राथमिकी दर्ज कराया था. न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.
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