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Jehanabad : जानलेवा हमला में सात आरोपितों को तीन साल कारावास की सजा

Updated at : 08 Dec 2025 11:07 PM (IST)
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Jehanabad : जानलेवा हमला में सात आरोपितों को तीन साल कारावास की सजा

िला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिन्हा ने ग्राम दौलतपुर अरहिट, थाना घोषी, जिला जहानाबाद के सात लोगों को जानलेवा हमले के आरोप में दोषी पाते हुए

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जहानाबाद नगर

. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिन्हा ने ग्राम दौलतपुर अरहिट, थाना घोषी, जिला जहानाबाद के सात लोगों को जानलेवा हमले के आरोप में दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई. सजा की राशि सूचक संजय कुमार को दी जायेगी. यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया तो छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सूचक संजय कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि 14 मार्च 2022 को उनके पिता बलिराम प्रसाद और मां खलिहान में थ्रेसर से दउनी कर रहे थे, तभी अभियुक्तों ने लाठी, लोहे की रॉड और फरसा लेकर उनके घर में प्रवेश किया और जान मारने के इरादे से उनके पिता पर हमला किया. उनके पुत्र सचिन ने बचाने की कोशिश की, तब नीतीश कुमार ने फरसा से सचिन के सिर पर वार कर गंभीर चोट पहुंचाई. बाद में जब माता-पिता ने हस्तक्षेप किया, तो उन्हें भी मारकर जख्मी कर दिया गया. हल्ला सुनकर ग्रामीण मौके पर आये, तब अभियुक्त भाग निकले. सभी घायल का इलाज अस्पताल में कराया गया। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में कुल आठ साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया. न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को धारा 308 आईपीसी के तहत दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनाई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MINTU KUMAR

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